कारनामा- अध्यापक / कार्मिकों का शासनादेशों / नियमों के विपरीत वेतन निर्धारण कर भुगतान किया गया
अविकल उत्तराखण्ड
प्रेषक,
वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून ।
सेवा में,
मुख्य शिक्षा अधिकारी, (समस्त ) उत्तराखण्ड ।
पत्रांकः
अर्थ 5 (क) / 25844-7/03/ वे०नि० जांच / 2018-19 दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 -56 विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में ।
विषय:- महोदय,
उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रसंख्या अर्थ 5 (क ) / 9201-08 / 03 / वे०नि० जांच / 2018-19 दिनांक 24 अगस्त, 2021, पत्रसंख्या अर्थ 5 ( क ) / 439-42 / 03 / वे०नि० जांच / 2018-19 दिनांक 07 अप्रैल 2022 तथा पत्रसंख्या अर्थ 5 (क) / 8190-93 / 03 / वे०नि० जांच / 2018-19 दिनांक 04 जुलाई, 2022 का अवलोकन करने का कष्ट करेंगें। जिसके द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारित कर अनियमित भुगतान किये जाने पर जिन अध्यापक / कार्मिकों का शासनादेशों / नियमों के विपरीत वेतन निर्धारण कर भुगतान किया गया है. सम्बन्धित के सेवा अभिलेखों में यथाशीघ्र ठीक करवा कर नियमानुसार भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण से अधिक भुगतान की गई धनराशि के समायोजन / वसूली की सूचना सम्बन्धितों को भी अवगत कराते हुए प्रतिमाह संलग्न प्रारूप में निदेशालय को हार्ड कॉपी (स्पीड पोस्ट द्वारा) एवं सॉफट कॉपी (एक्सल सीट में मेल आईडी:: fcschooleducation@gmail.com पर ) हर माह की 15वीं तारीख तक उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। परन्तु जनपदों से निदेशालय को सूचना अप्राप्त है, निदेशालय के द्वारा दिये गये पत्रों / निर्देशों का अनुपालन न किया जाना उचित नहीं है।
अतः अब तक शासनादेशों / नियमों के आलोक में सम्बन्धितों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण जो ठीक किये गये, तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण से अधिक भुगतान धनराशि जमा की सूचना निर्धारित प्रारूप में निदेशालय को एक सप्ताह के अर्न्तगत उपलब्ध करवाये । तथा प्रतिमाह नियमित रूप से माह की 15 वीं तारीख तक सूचना निदेशालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देकर प्रतिमाह की 10 वी0 तिथि तक समीक्षा भी करें ।
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