ठेके पर दूसरी शिक्षिका को रखने पर 21 सितम्बर को किया था निलम्बित
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। बीती 21 सितम्बर को ठेके पर दूसरी टीचर रखने के आरोप में निलम्बित की गई शिक्षिका शीतल रावत को चेतावनी देते हुए बहाल कर दिया गया है। उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण की जांच रिपोर्ट के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) डॉ शिवपूजन सिंह ने एक सप्ताह के अंदर ही बहाली के आदेश जारी कर दिए।
गौरतलब है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ आनन्द भारद्वाज ने रा०प्रा०वि० बगवाड़ी, विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल के निरीक्षण के दौरान वहां तैनात शिक्षिका शीतल रावत को निलंबित कर दिया था। जांच में आता चला कि उस स्कूल में ठेके पर दूसरी शिक्षिका को रखा हुआ था।
जॉच में अध्यापिका पर लगाये गये आरोपों में से बिन्दु संख्या – 02 विद्यालय मे भुगतान का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन सम्बंधित अध्यापिका द्वारा बताया गया कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी।
“कार्यालय ज्ञाप / आलम्बन
मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी के पत्रांक / 6099/ शिविर / 2022-23 दिनांक 21 सितम्बर 2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या / 04वे0स्थाप0/391 / निलम्बन / 2022-23 दिनांक 21 सितम्बर 2022 के द्वारा श्रीमती शीतल रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० बगवाड़ी, विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल को निलम्बित करते हुए कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल में सम्बद्ध किया गया तथा प्रकरण की जांच हेतु उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण को जांच अधिकारी नामित किया गया।
जांच अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण के पत्रांक / 701 / जांच आख्या / 2022-23 दिनांक 27 सितम्बर 2022 द्वारा जांच आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी। जिसमें सम्बंधित अध्यापिका पर लगाये गये आरोपों में से बिन्दु संख्या – 02 विद्यालय मे भुगतान का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन सम्बंधित अध्यापिका द्वारा बताया गया कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। विद्यालय हित में कार्य किया गया। शेष आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी है। अतः जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर छात्रहित / विद्यालय हित में श्रीमती शीतल रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० बगवाड़ी, विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल को निम्न प्रतिबन्धों के साथ उसी पद एवं वेतनक्रम में राजकीय सेवा में पदस्थापित / बहाल किया जाता है :
श्रीमती शीतल रावत, स०अ०, रा०प्रा०वि० बगवाडी, विकास खण्ड थलीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल को चेतावनी देते हुये सचेत किया जाता है कि यदि भविष्य में उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्यों की पुनरावृत्ति की जाती है, तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 ( यथा संशोधित) 2010 के प्राविधानानुसार कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
श्रीमती शीतल रावत, स०अ० को निलम्बन की तिथि से राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित समझा जायेगा निलम्बन काल को उनके देयकों के लिए सेवा काल माना जायेगा।
(डॉ० शिव पूजन सिंह) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) बौड़ी गढ़वाल।
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