उच्च शिक्षा में अस्थायी शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन निरस्त

सभी प्राचार्यों को दिया चुनाव आचार संहिता का हवाला

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के बाबत निकाले गए विज्ञापन निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक डॉ एन एस बनकोटी ने पर्वतीय क्षेत्र के सभी डिग्री कालेज व स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रिंसिपल को सम्बंधित विज्ञापन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।

आठ जनवरी के आदेश में कहा गया है कि चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से निदेशालय स्तर पर विज्ञापन का अनुमोदन लेने के बाद ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाय।

पत्र की मूल भाषा

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,

राजकीय स्नातक / स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पर्वतीय क्षेत्र) उत्तराखण्ड ।

विषयः नितान्त अस्थाई शिक्षकों हेतु अस्थाई नियुक्ति / विज्ञापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनदेश संख्या 18 / XXIV-C-4/2022-01 (23)/2021 दिनांक 07.01. 2022 एवं निदेशालय के पृष्ठांकन संख्या डिग्री संविदा / 5757 / 2021-22 दिनांक 08.01. 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश में आर्दश चुनाव आचार संहिता दिनांक 08.01.2022 से लागू हो गयी है। अतः विभागान्तर्गत रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्तियाँ सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति / संस्तुति के बिना की जानी नियमानुकूल नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में विज्ञापन जारी करने वाले महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित विज्ञापन निरस्त करना सुनिश्चित करें। भविष्य में विज्ञापन जारी करने से पूर्व विज्ञापन का अनुमोदन अनिवार्य रूप से निदेशालय स्तर से करवाने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाए, ताकि पूर्व से विभाग से प्रभावित चल रहे अस्थाई शिक्षकों का पूर्णरूपेण समायोजन किया जा सके।

भवदीय,

उपनिदेशक

(डॉ० एन० एस० बनकोटी) कृत निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

Pls clik

गढ़वाली में पठन पाठन से नयी पीढ़ी को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *