अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य के होमगार्ड्स स्वयं सेवको की नवीन भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किये जाने
के सम्बन्ध में नयी चयन प्रक्रिया बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस सम्बंध में शासनादेश जारी किया।
देखें नयी भर्ती प्रक्रिया के मानक
2023
( 5 ) पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारणः शासनादेश संख्या 256 / 18- प्रा० षि०-2-88-20 (एस0बी0) / 82 दिनांक: 16.01.1982 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। देहरादूनः समस्त चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपरी गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र । नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार सहित सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी के संपूर्ण भाग ।
नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा ।
(6). सीधी भर्ती की प्रक्रिया:- होमगार्ड्स स्वयंसेवको की भर्ती के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगें तथा उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप न्यूनतम 2 दैनिक समाचार-पत्रों, जिनका व्यापक परिचालन हो में प्रकाशित किया जायेगा ।
उत्तराखण्ड होमगार्ड्स के उन्हीं वैतनिक / अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति को उक्तानुसार निर्धारित अंक इस दशा में ही प्रदान किये जायेंगे, जबकि सम्बन्धित के द्वारा बिना किसी व्यवधान के 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग में पूर्ण की गयी हो।
(9). शारीरिक दक्षता परीक्षा :- शारीरिक परीक्षा के अंक अन्तिम मैरिट सूची में जोड़े तथा शारीरिक परीक्षा हेतु निम्नलिखित आईटम कमवार कराये जायेगें:-
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(1) पुरूष अभ्यर्थी :
मूल्यांकन पर सही उत्तर पर 01 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को 02 कार्बन पत्र में प्रश्न पत्र दिया जायेगा। प्रश्न पत्र में ही सही उत्तर पर सही (च) का चिन्ह लगायेंगे। काटकर सही किये गये उत्तर पर शून्य अंक दिये जायेंगे। अभ्यर्थी कार्बन प्रति आपने साथ ले जा सकेंगे।
( 11 ) परीक्षाफलः- सभी परीक्षाओं के प्राप्ताकों तथा सम्बन्धित श्रेणी के लिये नियत अधिमान अंकों के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के दृष्टिगत रिक्ति के सापेक्ष अन्तिम मैरिट सूची बनायी जायेगी। रिक्तियों के सापेक्ष परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों, वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, का चयन किया जायेगा। यदि 02 अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी एक समान होती है, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जायेगा। प्रतिक्षा सूची नहीं बनायी जायेगी।
(12). आरक्षणः- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रदत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य है जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। क्षैतिज आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों / शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आरक्षण का लाभ सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।
यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिये सबसे लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा ।
(13). स्वास्थ्य परीक्षण :- चयनित अभ्यर्थियों से स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी फार्म उसी दिन अथवा अनिवार्यतः अगले दिन तक भरा लिया जाये और उनका स्वास्थ्य परीक्षण यथाशीघ्र मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जाये। अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। दृष्टि एक आँख में 6 / 6 और दूसरी आँख में 6/9 के कम नहीं होनी चाहिए अर्थात बिना चश्मे के दाहिनी हाथ से काम करने वाले अभ्यार्थियों के लिए दाहिनी आँख के लिए 6/6 तथा बॉयें हाथ से काम करने वाले अभ्यार्थियों की बॉयी आँख के लिए 6 / 6 होनी चाहिए। वर्ण- अधंता से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। सटा घुटना, सपाट पैर, बोलेग, वेरी कोस वेन, दिव्यांगता और अन्य विकृतियों जो ड्यूटी में बाधा पैदा करे को अयोग्यता माना जायेगा। अनुपयुक्त पाये गये अभ्यार्थियों का चयन निरस्त किया जायेगा। किसी भी संशय की स्थिति में प्रकरण को मेडिकल बोर्ड के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा
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14). चरित्र सत्यापन – अन्तिम रूप से चयनित किये गये एवं चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का पुलिस प्रमाणीकरण जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स द्वारा कराया जायेगा ।
(15). अन्यः- अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति फार्म के साथ संलग्न करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन होमगार्ड्स विभाग द्वारा करवाया जायेगा तथा सत्यापन में सही पाये जाने की दशा में ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।
चयन समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य निर्णय लिया जाता है। तो उसकी लिखित अनुमति कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स से ली जानी आवश्यक होगी । अन्य वांछित आवश्यक कार्यकारी निर्देश कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स द्वारा निर्गत किये जायेंगे।
3- उपरोक्तानुसार निर्धारित होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की नवीन चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा तथा राज्य में मृतक होमगार्ड्स / अवैतनिक अधिकारियों के स्थान पर उनके आश्रितों को होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के रूप में सेवायोजित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या – 1177, दिनांक- 26.12.2016 में भी चयन प्रक्रिया में उपरोक्तानुसार संशोधित मापदण्ड़ो को लागू किया जायेगा ।
Signed by Radha Raturi भवदीया, Date: 03-05-2023 12:05:15
(राधा रतूड़ी) अपर मुख्य सचिव ।
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