अब लाभार्थी के इलाज के सत्यापन के बाद ही अस्पतालों के क्लेम का भुगतान होगा, देखें नये निर्देश
आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) एंव अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (AAUY) के बाबत अस्पतालों के क्लेम पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ( NHA ) के नये निर ्देश
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के निशुल्क उपचार के सत्यापन के बाद निजी चिकित्सालयों के क्लेम का भुगतान करने का फैसला किया है। इस बाबत क्लेम मैनेजमेंट निदेशक डॉ बागीश काला ने नये निर्देश जारी किए हैं। इसमें इलाज के बाद लाभार्थी का सत्यापन प्रपत्र व चिकित्सालय के प्रमाण पत्र का प्रारूप भी जार ी किया है। aayushman bharat
इन निर्देशों के तहत Head of the Hospital / Medical Superintendent / नोडल अधिकारी/ चिकित्सालय के MEDCO, समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालय को आयुष्मान योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का सत्यापन प्रपत्र एंव चिकित्सालय का प्रमाण-पत्र की अनिवार्य व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
सेवामें, Head of the Hospital / Medical Superintendent / नोडल अधिकारी/ चिकित्सालय के MEDCO, समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालय, उत्तराखण्ड । विषय आयुष्मान योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का सत्यापन प्रपत्र एंव चिकित्सालय का प्रमाण-पत्र की अनिवार्य व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। कृपया अधोहस्ताक्षरकर्ता के पत्र संख्या रा०स्वा०प्रा० / क्लेम मैनेजमेंट / 2022-23 / 824 तथा उसके साथ संलग्नकों दिनांक 28 सितम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संक्षेप में सभी सूचीबद्ध चिकित्सालयों को क्लेम दाखिल करने हेतु निम्न तीन कार्यवाही अपेक्षित हैं : क्लेम हेतु दाखिल धनराशि का बिल लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा इस बिल की एक प्रति लाभार्थी को दी जाये। उपचार के उपरांत लाभार्थी का सत्यापन प्रपत्र क्लेम प्रस्तुत करते समय TMS में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाये। उपचार के उपरांत लाभार्थी को चिकित्सालय का प्रमाण-पत्र क्लेम प्रस्तुत करते समय TMS में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाये। दिनांक 2 अक्टूबर, 2022 से दाखिल किये गये क्लेम्स की प्रोसेसिंग इन प्रपत्रों के आधार पर की जायेगी। सुलभ सन्दर्भ हेतु दिनांक 28 सितम्बर, 2022 का पत्र एंव उसके संलग्नक पुनः प्रेषित किये जा रहे हैं। (डॉ० वागीश चन्द्र काला) निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट
पत्रांक- रा०स्वा०प्रा० / क्लेम मैनेजमेंट / 2022-23/824 सेवा में, दिनांक 28 सितम्बर, 2022 Head of the Hospital/ Medical Superintendent / नोडल अधिकारी / चिकित्सालय के MEDCO, समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालय, उत्तराखण्ड विषय : आयुष्मान योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का सत्यापन प्रपत्र एंव चिकित्सालय का प्रमाण-पत्र की अनिवार्य व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) एंव अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (AAUY) के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ( NHA ) द्वारा निर्गत BENEFICIARY EMPOWERMENT GUIDEBOOK के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान योजना को पारदर्शी रूप में क्रियान्वित किये जाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि योजना के सूचीबद्ध चिकित्सालयों द्वारा लाभार्थियों को न केवल उपचार से सम्बन्धित सभी जानकारी उपलब्ध करायी जाये वरन् उपचार के सम्बन्ध में उनका अभिमत भी प्राप्त किया जाये। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु चिकित्सालयों द्वारा लाभार्थी के उपचारोपरांत क्लेम प्रस्तुत करते समय निम्न प्रपत्रों को दिनांक 2 अक्टूबर, 2022 से TMS में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा : उपचार के उपरांत लाभार्थी का सत्यापन प्रपत्र । लाभार्थी के उपचार के उपरांत चिकित्सालय का प्रमाण-पत्र। उक्त दोनों प्रपत्रों को इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। सभी सूचीबद्ध चिकित्सालयों से यह अनुरोध है कि वे कृपया इनका भली-भांति अध्ययन कर लें तथा तदानुसार पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। दिनांक 2 अक्टूबर, 2022 से दाखिल किये गये क्लेम्स् की प्रोसेसिंग इन प्रपत्रों के आधार पर की जायेगी। यद्यपि संलग्न प्रपत्र स्वतः स्पष्ट हैं तथापि इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ता से जानकारी, यदि कोई हो, प्राप्त की जा सकती है।
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आयुष्मान योजना – अब निःशुल्क इलाज के सत्यापन के बाद होगा क्लेम का भुगतान
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