हाईकोर्ट की चारधाम यात्रा पर रोक बरकरार, पर्यटन स्थलों में भीड़ पर जताई चिंता

हाईकोर्ट ने कुल बच्चा वार्ड समेत स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था पर 18 अगस्त तक जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिए

अविकल उत्त्तराखण्ड


नैनीताल। एक ओर उत्त्तराखण्ड सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा की उधर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने चारधाम पर लगी रोक के फैसले को बरकरार रखा है।


कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी में कोई आदेश पारित नहीं होने तक चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने वीकेंड पर पर्यटन स्थलों स्थलों में बढ़ रही भीड़ को लेकर भी चिंता जाहिर की है।


कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सरकारी अस्पतालों में खाली पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। जिला अस्पतालों में कितनी एम्बुलेंस चालू हालात में हैं। वैक्सीनेशन सेंटरों की संख्या बढ़ाने, बच्चा वार्ड, दिव्यांगों के वैक्सीनेशन के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रह हैं। जो 300 सैम्पल डेल्टा वेरियंट के भेजे थे, उनका क्या हुआ। कोरोना से कितनी मौते हुई है। कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर 18 अगस्त तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि तय की है।

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