अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। उत्तराखंड के समस्त राजकीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के वेतन/पेंशन से राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इस माह से अनिवार्य अंशदान कटौती की जाएगी।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी आदेश में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था को समाप्त कर 31 दिसंबर 2020 के बाद के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान बंद कर दिया गया है।
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