Recruitment- हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश को जल्द मिलेंगे 824 एएनएम

मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री देंगे नियुक्ति पत्र -डॉ राजेश कुमार

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून।  स्वास्थ्य विभाग की 824 ए.एन.एम. पदों की भर्ती पर लगी रोक को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरकार शीघ्र ही चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने जा रही है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कोर्ट के फैसले के बाद बताया कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ की जाएगी । चयनित अभ्यर्थियों को  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व  स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत  रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोर्ट के निर्णय के बाद शीघ्र ही चयनित 824 ए.एन.एम. प्रदेश की स्वास्थ्य इकाइयों में नियुक्ति हो जाने से प्रदेश के चिकित्सा इकाइयों में आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में तेजी आएगी।

ए.एन.एम. अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यक्रमों व परियोजनाओं के अनुरुप मरीजों को सुरक्षित एवं कारगर देखभाल के लिए नियुक्त होंगे साथ ही, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चलाये जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी सहयोग करेंगे।

ए.एन.एम. द्वारा सही तरीके से मरीजों को इलाज का ध्यान रखना है। मरीजों को समय समय पर दवाई देना एवं उन्हें देखभाल करना है। प्रथम उपचार, न्यूट्रिशन, सामान्य बीमारियों का उपचार प्रदान करना व बच्चों का टिकाकरण करवाना है तथा डॉक्टर के आदेशनुसार मरीजों को दवाई देना या मरीजों को दिए गए दवाइयों को लेने के लिए प्रोत्साहित करना है साथ ही आम जनमानस में जागरुकता को बढ़ावा देने का भी कार्य ए.एन.एम. द्वारा किया जाता है।

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