पूर्व विस अध्य्क्ष व भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ याचिका दायर
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। विधानसभा चुनाव के दौरान विवेकाधीन कोष से पांच करोड़ बांटने के मामले में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल फंसते नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आपत्तियों को दुरुस्त करने व आयोग को जांच के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता ने विधायक व पूर्व विधानसभाध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मामला सही पाए जाने पर चुनाव प्रमाण पत्र निरस्त करने की याचिका की है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर रजिस्ट्री द्वारा लगाए गए आपत्तियों को ठीक करने के आदेश दिये हैं।
ऋषिकेश निवासी कनक धनै ने चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पांच करोड़ रुपए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा। जिसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव द्वारा दी गयी है. ये डिमांड ड्राफ्ट ₹4,975 के बनाए गए हैं, जिनमे 3 फरवरी और 9 की तिथि डाली गई है। ये डिमांड ड्राफ्ट दायर याचिका में लगाये गए हैं।
याचिकाकर्ता ने अपनी चुनाव याचिका में राज्य सरकार, चुनाव आयोग भारत सरकार, राज्य चुनाव आयोग, विधानसभा स्पीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून, एसडीएम ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी और प्रेमचंद अग्रवाल को पक्षकार बनाया है।
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