हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी जिपं अध्यक्ष के खिलाफ जांच पर लगाई रोक

कोर्ट ने त्रिवेंद्र सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के दिए आदेश
मुख्यमंत्री के आदेश पर चल रही जांच इन दिनों अंतिम चरण में

आरोप- राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होकर जांच के आदेश दिए गए हैं-दीपक बिजल्वाण

अविकल उत्त्तराखण्ड

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ चल रही वित्तीय अनियमितता की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।


उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह की वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 10 नवंबर को गढ़वाल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए थे। यह जांच इन दिनों अंतिम चरण में है। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच के आदेश को चुनौती दी। बिजल्वाण की ओर से कहा गया था कि राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होकर जांच के आदेश दिए गए हैं।
बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद जांच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

Total Hits/users- 30,52,000

TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *