अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। उत्तराखंड सरकार के शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही जैव विविधता बोर्ड तथा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत राज्य सरकार ने 2002 में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की अधिसूचना जारी की थी। इसमें कुल 14 एलिफेंट कॉरिडोर है। स्टेट वाइल्ड़ लाइफ बोर्ड की 24 नवम्बर 2020 बैठक में जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिये शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया गया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चैहान व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले में पर्यावरण प्रेमियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य वन्य जीव बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी।
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