उच्च शिक्षा- डिग्री कालेज शिक्षकों को मिला चयन वेतनमान,देखें सूची

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत वरिष्ठ / चयन / एसोसिएट / प्रोफेसर वेतनमान संस्तुत

अविकल उत्तराखंड

देखें मूल आदेश

विषय-राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को कैरियर एडवान्समैंट योजनान्तर्गत वरिष्ठ / चयन / एसोसिएट / प्रोफेसर वेतनमान स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- डिग्री सेवा / 1491 / 2022-23 दिनांक 08.06.2022 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत वरिष्ठ / चयन / एसोसिएट / प्रोफेसर वेतनमान संस्तुत किए जाने हेतु निदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग / चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-11 / XXXVI (7)30(14)/2017 दिनांक 17.02.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ वेतनमान रू0 67700-208700 लेवल-11: चयन वेतनमान रू० 78800-209200 लेवल-12 एसोसिएट वेतनमान रू० रू० 131400-217100 लेवल-13A तथा प्रोफेसर वेतनमान रू0 144200-218200 लेवल-14 स्वीकृत

किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: तालिका – 1 (वरिष्ठ वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 हेतु अर्ह प्राध्यापकों की सूची)

ऐसे प्राध्यापक जिन्हें चयन समिति की संस्तुति के क्रम में उपरोक्त तालिकानुसार वरिष्ठ / चयन / एसोसिएट / प्रोफेसर वेतनमान अनुमन्य किया गया है, परन्तु वे आतिथि तक अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी उक्तवत् वित्तीय लाभ देय होंगे। 2.

उक्त वरिष्ठ / चयन / एसोसिएट प्रोफेसर वेतनमान में अनुमन्य वेतन नितान्त वैयक्तिक होगा और इसका कार्यभार अथवा ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा सम्बन्धित सेवक प्रशासनिक अथवा अन्य लाभ का दावेदार नहीं होगा।

निदेशक, उच्च शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वह पुनः यह सुनिश्चित / परीक्षण कर लें कि सम्बन्धित सेवक द्वारा वांछित वेतमान हेतु विद्यमान नियमों / शासनादेशों के आलोक में समस्त अर्हताएं पूर्ण कर ली गई हों। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता / विसंगति पाये जाने पर इसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, उच्च शिक्षा का होगा। वरिष्ठ / चयन / एसोसिएट प्रोफेसर वेतनमान सेवा अवधि में एक से अधिक बार देय नहीं 5. होगा।

3.

  1. उक्त स्वीकृत वेतनमान के फलस्वरूप जो अवशेष धनराशि सम्बन्धित सेवक को देय होगा उसमें से माह जुलाई, 2022 तक का अवशेष भुगतान उसके सामान्यभविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा जो सेवक नवीन पेंशन स्कीम एन०पी०एस० से आच्छादित होते हैं. उनका अवशेष भुगतान एन०पी०एस० खाते में नियमानुसार किया जायेगा तथा माह अगस्त, 2022 का वेतन जो माह सितम्बर, 2022 में देय होगा, से नकद भुगतान किया जायेगा। सामान्य भविष्य निधि खाता अथवा एन०पी०एस० खाता न होने पर पूर्णाकित धनराशि का राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय कर सम्बन्धित को प्रदान किया जायेगा तथा शेष धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा माह सितम्बर, 2022 का वेतन जो अक्टूबर, 2022 में देय होगा, से नकद भुगतान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय उसी मद / लेखाशीर्षक से वहन किया जायेगा, जिसमें से 7.

सम्बन्धित सेवक वेतन प्राप्त करता है।

भवदीय

(एम0एम0 सेमवाल )

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