देखें विवरण- राज्यसम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा 3 मार्च को
पुलिस विभाग के अधिकारी बनने के लिए करें आवेदन,.आवेदन की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024

दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक के सम्बन्ध में प्राविधान का उल्लेख, विज्ञापन के परिशिष्ट-5 एवं 6 में किया गया है। प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त परिशिष्ट में उल्लिखित निर्देशों का अवश्य अवलोकन कर लें। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी।
ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं श्रुतलेखक (Scribe) लाने का दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, को परिशिष्ट-5 (1) एवं परिशिष्ट-5 (2) तथा ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है, को परिशिष्ट-6 (1) एवं परिशिष्ट-6 (2) को पूर्णतः भरते हुए श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो के साथ परिशिष्ट-5 (2)/परिशिष्ट-6 (2) में किये गये दावे के आधार पर शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक-तालिका / प्रमाण-पत्र उनके पहचान पत्र के साथ आयोग कार्यालय में दिनांक 26 फरवरी, 2024 (सोमवार) तक डाक द्वारा अथवा ई-मेलः sewaone1@gmail.com पर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
उक्त अंतिम तिथि दिनांक 26 फरवरी, 2024 (सोमवार) तक डाक द्वारा अथवा ई-मेल के माध्यम से आयोग कार्यालय में वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को ही आयोग द्वारा श्रुतलेखक अनुमन्य किया जायेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी परिशिष्ट-5 (1) एवं परिशिष्ट-5 (2) तथा 6 (1) एवं परिशिष्ट-6 (2) आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
Sd/- (गिरधारी सिंह रावत) सचिव ।

अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
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अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।
सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका -2022 के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक-पत्र के निर्गत होने की तिथि (Issue Date of Marksheet) से किया जायेगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि, विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थी को
अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
3.
अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता / आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
5.
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त

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