8 अक्टूबर तक विधायक को जवाब दाखिल करने के दिये निर्देश
डीएनए जांच पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। दुराचार व डीएनए जांच में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी पर भरण पोषण भत्ते के एक अन्य मुकदमे में फैमिली कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। पीड़िता ने अपनी बेटी के भरण पोषण के लिए फैमिली कोर्ट में विधायक महेश नेगी के खिलाफ धारा 125CRPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तारीख पर उपस्थित न होने पर कोर्ट ने एक हजार का जुर्माना लगाया है।

बेटी के भरण पोषण से जुड़े इस मुकदमे में कई बार तारीख लगने के बावजूद विधायक महेश नेगी की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। बीते शनिवार को परिवार न्यायालय देहरादून में विधायक महेश नेगी की ओर से जवाब दाखिल किया जाना था।
लेकिन सुनवाई के दौरान विधायक महेश नेगी जे वकील की ओर से फिर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। जिस पर कुमारी अनन्या के अधिवक्ता एस पी सिंह ने कड़ी आपत्ति की। नतीजतन फैमिली कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए विधायक महेश नेगी पर जुर्माना लगाया गया।
अदालत ने विधायक महेश नेगी को 8 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि अगस्त 2020 में द्वाराहाट की महिला ने भाजपा विधायक महेश नेगी पर दुराचार का आरोप लगाते हुए अपनी बेटी का पिता बताते हुए देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया था।
इस हाईप्रोफाइल मामले की जांच में विधायक महेश नेगी और पीड़िता के कई जगह साथ रहने की पुष्टि हो चुकी है। जिला कोर्ट की ओर से विधायक के डीएनए जांच के आदेश हो चुके है। डीएनए जांच के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। डीएनए जॉच से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही इस बहुप्रतीक्षित सेक्स स्कैंडल से पूरी तरह पर्दा हटेगा।
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