भूल सुधार-लेखपाल पद पर लंबाई का मानक खत्म, कुछ पदों में बढोत्तरी

लेखपाल की शारीरिक दक्षता एवं मापजोख में संशोधन

दिव्यांग आरक्षण श्रेणी के पदों में भी हुआ संशोधन

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। लेखपाल पद के लिए लंबाई के मानक को  समाप्त कर दिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि
17 जून 2021 को आयोग ने  राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) के 513 पदों के चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है। इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के बाद नियोक्ता विभाग से पदों की संख्या में कुछ वृद्धि की गयी है। इसके साथ ही आयोग की त्रुटि के कारण लेखपाल पद के लिए शारीरिक माप के मानकों का उल्लेख हो गया है, जबकि विभागीय नियमावली में लेखपाल पद के लिए अभ्यर्थी की लम्बाई का कोई मानक निर्धारित नहीं है।

इसके अतिरिक्त एक त्रुटि दिव्यांग आरक्षण श्रेणी में हो गयी है। इन सभी मामलों में विज्ञप्ति का संशोधन आवश्यक हो गया है। अतः विज्ञापन संख्या: 32 / उ०अ०से०च०० / 2021 दिनांक 17.06. 2021 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

पदों की संख्या में वृद्धि

(1) विज्ञापन के प्रस्तर 1(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति में अंकित तालिका के क्रम संख्या 04 ( पदकोड- 442/154/32/2021) जिलाधिकारी कार्यालय, चम्पावत के अन्तर्गत राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के 23 [SC-03, SC (WO) 01, ST-01, OBC-01, OBC (WO)-01, EWS-02, GEN-08, GEN(WO) 04, GEN(EX) 01, GEN (ORP) -01] पदों के स्थान पर 26 [SC 03, SC(WO)-02, ST-01, OBC-02, OBC(WO)- 01, EWS-02, GEN-08, GEN(WO)-05, GEN (EX)-01, GEN(ORP)-01] पद पढे जाय। इस प्रकार (पदकोड-442/154/32/2021) में 03. पद की वृद्धि की जाती है।

(2)

विज्ञापन के प्रस्तर- 1(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति में अंकित तालिका के क्रम संख्या-11 (पदकोड-442/163/32/2021) जिलाधिकारी कार्यालय, उत्तरकाशी के अन्तर्गत राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के 38 [SC-02, SC (WO) 01, ST-01, EWS-03, EWS(WO)-01, GEN-16, GEN(WO)-09, GEN(DFF) 01, GEN(EX) 02, GEN (ORP)-02] पदों के स्थान पर 60 [SC-07, SC(WO)-03, SC(EX)-01, ST-01, ST(WO)-01, OBC-06, OBC (WO)- 02, EWS-04, EWS (WO)-02, GEN 20, GEN (WO) 10, GEN(DFF) 01, GEN(EX)-02] पद पढे जाय। इस प्रकार ( पदकोड- 442/163/32/2021) में 22 पद की वृद्धि की जाती है।

(3) विज्ञापन के प्रस्तर-2(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति में अंकित तालिका के क्रम संख्या-03 (पदकोड़-439/156/32/2021) जिलाधिकारी हरिद्वार के अन्तर्गत राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के 35 [SC(WO) – 03, SC (EX) 01, ST-02, EWS-03, EWS (WO)-01, GEN(WO)-18, GEN(DFF) 01, GEN(EX) 03, GEN(PH) 02, GEN(ORP)-01] पदों के स्थान पर 51 [SC-02, SC (WO)- 03, SC (EX)-01. SC(PH) 01, ST-03, ST(WO)- 02, EWS-03, EWS (WO)-01, GEN-11, GEN (WO) 18, GEN (EX)- 03, GEN (PH)-01, GEN (DFF) 01, GEN (ORP)-01] पद पढे जाय। इस प्रकार (पदकोड-439/156/32/2021) में 16 पद की वृद्धि की जाती है

दिव्यांग आरक्षण श्रेणी में संशोधन

विज्ञापन के प्रस्तर-2(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति में अंकित तालिका के क्रम संख्या-02 (पदकोड-439/155/32/2021) जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून के अन्तर्गत राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के 29 पदों के सापेक्ष दिव्यांग हेतु आरक्षित 01 पद की दिव्यांगता की श्रेणी एवं क्रम संख्या-03 ( पदकोड-439/156/32/2021) जिलाधिकारी हरिद्वार के अन्तर्गत राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के 51 पदो के सापेक्ष दिव्यांग हेतु आरक्षित 02 पदों की दिव्यांगता की श्रेणी B, PB के स्थान पर PD पढा जाय।

3- लेखपाल की शारीरिक दक्षता एवं मापजोख में संशोधन

(1) विज्ञापन के प्रस्तर-2 पदनाम राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के उप प्रस्तर (v)(c) शारीरिक दक्षता में पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 09 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा” के स्थान पर पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 07 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा” पढा जाय।

( 2 ) विज्ञापन के प्रस्तर-2 पदनाम राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के उप प्रस्तर (v)(d) “पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी० व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी० अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी० की छूट अनुमन्य होगी। पुरूष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी० का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी० की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए’ को विज्ञापन से विलोपित समझा जाय।

अतः प्रश्नगत विज्ञापन संख्या: 32 / उ०अ०से०च०आ० / 2021 दिनांक 17.06.2021 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय। विज्ञापन के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

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