विज्ञप्ति / पदोन्नति
उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 2014 ( यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली -2019 (यथासंशोधित) के नियम-16 में निहित प्राविधानों के अन्तर्ग्रत एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / सेवाऐ-2/844/ मा०न्या०प्र० / 2019-20 दिनांक 15 अप्रैल 2019 पत्रांक / सेवाएं – 2 / 19697 / 30 प्रतिशत / 2019-20 दिनांक 05 दिसम्बर 2020 एवं पत्रांक / सेवाए-2 / अराज० / 7455-57 / 30 प्रति0 पदो० / 2022-23 दिनांक 25 जून 2022द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में विज्ञप्ति वर्ष 2019-20 के सापेक्ष राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक रा०प्रा०वि०, सहायक अध्यापक, रा० उ०प्रा०वि० एवं सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नाकिंत प्रधानाध्यापक रा०प्रा०वि० / सहायक अध्यापक रा० उ०प्रा०वि० / रा०आ०वि० को स०अ०एल०टी० स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स 44900-142400 लेवल-7) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका की पदोन्नति समाप्त कर दी जायेगी जिस हेतु सम्बन्धित का कोई दावा / क्लेम मान्य नहीं होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। औपबन्धिक श्रेणी के शिक्षक / शिक्षिकाओं को इस कार्यालय द्वारा उनके मूल शैक्षणिक / प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त उनका औपबन्धन समाप्त किया जायेगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी।
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