अवैध खनन से जुड़े प्रकरण पर पीआरओ नन्दन सिंह बिष्ट को 11 दिसंबर को पद से हटा दिया था। फिर 6 जनवरी को बहाल कर खनन पर जारी राजनीतिक संग्राम नयी करवट लेता दिखायी दे रहा है।
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। बागेश्वर के अवैध खनन सामग्री से लदे वाहनों का चालान निरस्त करने के बाबत एसएसपी को पत्र लिखने वाले प्रदेश सरकार के पीआरओ को फिर से बहाल कर दिया गया है। आचार संहिता लगने से पहले इस आशय के आदेश 6 जनवरी को जारी किए गए। प्रभारी सचिव विनोद सुमन ने यह आदेश किये।
बहाली आदेश की मूल भाषा-6 जनवरी2022

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-4 संख्या – 25 / XXX1 (4)/2022-20 (कोट0) 2021TC देहरादून: दिनांक 06 जनवरी, 2022
कार्यालय आदेश
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-4 के कार्यालय आदेश संख्या 812 दिनांक 20 सितम्बर, 2021 द्वारा जन सम्पर्क अधिकारी के सृजित पद के सापेक्ष श्री नन्दन सिंह बिष्ट को मा० मुख्यमंत्री जी के जन सम्पर्क अधिकारी के 01 अस्थाई निःसंवर्गीय (कोटर्मिनस) पद वेतनमान रू0 56100-177500 लेवल-10 में दिनांक 11.12.2021 से दिनांक 28.02.2022 तक अथवा मा० मुख्यमंत्री जी की स्वेच्छा अथवा मा० मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल, जो भी पहले हो, बशर्ते कि यह पद उक्त अवधि के पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
(विनोद कुमार सुमन) सचिव (प्रभारी)।
गौरतलब है कि खनन चालान निरस्त करने सम्बन्धी पत्र लिखने का मामला विधानसभा से लेकर सत्ता के गलियारों में काफी सुर्खियोंमें रहा। इस मुद्दे पर काफी हील हुज्जत होने के बाद 11 दिसंबर को पीआरओ नन्दन सिंह बिष्ट को हटाने के आदेश करने पड़े। साथ ही अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्धन ने भी सीएम कार्यालय के लेटर हेड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।
सूत्रों के मुताबिक पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट तो सिर्फ एक मोहरा भर था। खनन मामलों की डोर हिलाने वाले मास्टरमाइंड कुछ अन्य लोग ही हैं। लेकिन बिष्ट को बलि का बकरा बना दिया गया।
पीआरओ को हटाने सम्बन्धी आदेश- 11 दिसंबर 2021

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सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-4 संख्या-993 / XXX1 (1)/2021-20 (को०ट०)/2021 देहरादून दिनांक, // दिसम्बर, 2021
कार्यालय झाप
शासन के कार्यालय झाप संख्या-812/ XXXI (1)/2021, दिनांक: 20.09.2021, जिसके द्वारा श्री नन्दन सिंह बिष्ट पुत्र श्री रघुवीर सिंह बिष्ट की तैनाती गा० मुख्यमंत्री कार्यालय में अस्थाई निःसंवर्गीय (कोटर्मिनस) पद के आधार पर जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर की गई है, को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त आदेश को समाप्त किया जाता है तथा श्री नन्दन सिंह बिष्ट की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।
( विनोद कुमार सुमन) सचिव (प्रभारी)
नतीजतन,”भूल सुधार” करते हुए 6 जनवरी को पीआरओ बिष्ट को बहाल कर दिया गया। हाल ही में हाईकोर्ट के राज्य सरकार की खनन नीति को खारिज करने से हलचल मच गई थी। लिहाजा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने तत्काल खनन निकासी पर रोक लगा दी। लेकिन आचार संहिता से पहले सचिव ने हाईकोर्ट के आदेश की व्याख्या करते हुए आदेश किये कि याचिकाकर्ता की शिकायत से जुडे खनन पट्टे पर ही रोक रहेगी। बाकी जगह खनन जारी रहेगा।
इस मुद्दे पर चल रही सियासत के बाद यह साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव में खनन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा।
अपर मुख्य सचिव का आदेश– 11 दिसंबर 2021

संख्या: 75 / ACS/PS/21 दिनांक : दिसम्बर 11, 2021
“कार्यालय आदेश”
एतद्द्द्वारा आदेशित किया जाता है कि मा० मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त समस्त विशेष कार्याधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी, कोर्डिनेटर एवं मुख्य कोर्डिनेटर लेटर हैड का प्रयोग नहीं करेंगे और शासकीय पत्र अपने हस्ताक्षर से निर्मत नहीं करेंगे।
उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(आनन्द बर्द्धन) अपर मुख्य सचिव |
एसएसपी बागेश्वर को पीआरओ का पत्र 8 दिसंबर 2021, इस पत्र पर मचा था बवाल

अब्दुल कलाम भवन
उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून कक्ष सं०- 404,
मो. नं. 9520953501 9149315559
संख्या-172/गु.ग. आ.का./2020-21
दिनांक 08/12/2024
कृपया मा० मुख्यमंत्री जी के मौखिक निर्देशानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 29.11.2021 को बागेश्वर यातायात पुलिस, बागेश्वर द्वारा किये गये वाहन संख्या यू०के० 02सी.ए. 0238, यू०के० 02सी. ए. 1238 एवं यू0के0 04सी.ए. 5907 के चालान को निरस्त करने का कष्ट
करें।
भवदीय,
( नन्दन सिंह बिष्ट)
Pls- PRO नंदन सिंह बिष्ट को हटाने का आदेश
…तो अब सामने आया खनन पर पीआरओ को हटाने का आदेश
खनन जारी रहेगा रोक सिर्फ याची से जुड़े खनन पट्टे पर
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