…डीएम ने कहा, मत करिए तीन साल से जमे अधिकारियों का तबादला

12 दिसंबर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी अधिकारियों की ट्रांसफर सूची के साथ यह भी कहा कि इन अधिकारियों ने 2019 लोकसभा निर्वाचन में काम किया। ट्रांसफर होने से निर्वाचन का काम प्रभावित होगा।

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। बड़े अधिकारियों की खोपड़ी भी कमाल की चलती है। वे हर नियम -फैसले व व्यवस्था का ‘तोड़’ निकाल ही लेते है। अब चुनाव करीब आया तो चुनाव आयोग के दिशानिर्देश का भी पालन करना जरूरी है। लेकिन जब डीएम ही तीन साल से अधिक समय से जमे दो दर्जन अधिकारियों/कर्मियों के ट्रांसफर रोकने पर उतर जाय तो फिर नियमों का अचार-मुरब्बा बनने से कौन रोक सकता है। चंपावत जिले के डीएम के 12 दिसंबर के पत्र से तो काफी कुछ साफ हो रहा है।

चुनाव के समय एक जिले में तीन साल से अधिक तैनाती वाले अधिकारियों का ट्रांसफर करने का नियम है। ताकि ये जमे जमाये अधिकारी-कर्मचारी चुनाव को प्रभावित नहीं कर सके। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसे अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई जाती है। इस सूची के अवलोकन के बाद निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों को अन्य जिलों में ट्रांसफर किया जाता है।

इधर, चंपावत के डीएम ने 12 दिसंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उन 23 अधिकारियों की एक सूची भेजी। जो जिले में तीन साल पूरे कर चुके थे। डीएम ने अपने पत्र में इन अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करने का अनुरोध किया। कहा कि, इनके जगह दूसरे अधिकारी के आने में देरी हो सकती है और निर्वाचन कार्य में परेशानी पैदा हो सकती। इनमें कुछ अधिकारी 2015 से चंपावत जिले में तैनात हैं।

डीएम ने एक तर्क और भी दिया कि इन अधिकारियों ने 2019 के लोकसभा निर्वाचन में भी काम सौंपा गया था । और 12 नवंबर को इन अधिकारियों को विधानसभा चुनाव के लिए नोडल/प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। लिहाजा, इनकी तैनाती यथावत रखते हुए स्थानांतरण में शिथिलता बरती जाय।

अब चूंकि, 8 जनवरी की दोपहर तक शासन ने 13 जिलों के डीएम से मिली सूची के मुताबिक ट्रांसफर किये होंगे। लेकिन तीन साल से अधिक जमे अधिकारियों /कर्मियों की पैरवी उतरे चंपावत के डीएम की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कितनी सुनी होगी, यह तो अब जिले की ताजा ट्रांसफर सूची से पता चलेगा।

डीएम के पत्र की मूल भाषा

प्रेषक,

जिलाधिकारी /

जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत।

सचिव एवं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।

839/29-ए-34 (तैनांती/ स्थानान्तरण- वि० स० 2022)/2021 दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 अधिकारियों की तैनाती / स्थानान्तरण के संबंध में आयोग के निर्देश।

सेवा में,

पत्रांक विषय:-

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संचालित एवं सम्पादित किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या 1791 / XXV – 23 / 2021 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 437/6/1/INST/ECI/FUNC/MCC/2021 दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 के द्वारा निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं तैनाती के संबंध में नीति निर्धारित करते हुए निर्देश निर्गत किये गये हैं।

आयोग के उपरोक्त पत्र में निर्वाचनाधीन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जनपद या उन स्थानों पर तैनात न किया जाए, जहाँ उन्होंने अत्यधिक लम्बे समय तक सेवा की है। आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी को, वर्तमान जनपद ( राजस्व जनपद) में अपने कार्य को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

जनपद चम्पावत में कार्यरत निम्न अधिकारियों को गत लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के संपादनार्थ निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों के संपादनार्थ नोडल / प्रभारी अधिकारी नियुक्त / दायित्व सौंपा गया था। आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के संपादनार्थ इस कार्यालय के आदेश संख्या 663 दिनांक 12 नवम्बर, 2021 के द्वारा पुनः नोडल आफिसर / अन्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों के द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान जिले में तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, का विवरण निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है।

उपरोक्त अधिकारियों को आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के संपादनार्थ नोडल / प्रभारी अधिकारी / अन्य कार्य का दायित्व सौंपा गया है। यदि इन अधिकारियों का जनपद चम्पावत से स्थानान्तरण हो जाता है तो तत्काल इनके प्रतिस्थानी की आने में देरी होगी, जिससे निर्वाचन कार्य में कठिनाई आ सकती है।

अतः अनुरोध है कि उक्त अधिकारियों को वर्तमान तैनाती में यथावत रखते हुए स्थानान्तरण में शिथिलता प्रदान करने का कष्ट करें। तद्नुसार सूचना सादर प्रेषित है।

भवदीय

जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत।

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