वन निगम कर्मचारियों से वसूली के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया पूर्व की भांति वेतन-पेंशन भुगतान का आदेश
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विकास निगम के 75 कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से की जारी रिकवरी पर राज्य सरकार और वन निगम को फटकार लगाते इन कर्मचारियों को पहले की तरह वेतन और पेंशन भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

वन निगम के 75 कर्मचारियों हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश पर 8700 ग्रेड पे दिया जा रहा था। लेकिन, एकाएक इन कर्मचारियों के ग्रेड पे घटाकर 6600 रुपये कर दिया गया। यही नहीं, पूर्व में दिए जा रहे 8700 ग्रेड वेतन की रिकवरी भी इनके वेतन और पेंशन से की जाने लगी।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चैहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि बिना एकलपीठ के आदेश पर स्टे के ऐसा कदम उठाना हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। कोर्ट ने राज्य सरकार और वन निगम को इन कर्मचारियों को 8700 ग्रेड पे के अनुरूप वेतन और पेंशन भुगतान करने के निर्देश दिए।
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