नाराजगी का असर-कोटद्वार मेडिकल कालेज को मिले 25 करोड़

28दिसंबर को शासनादेश जारी

अविकल उत्त्तराखण्ड

कैबिनेट मंत्री की नाराजगी से सरकार बैकफुट पर

आदेश का मूल सार

प्रेषक,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय, सचिव,

सेवा में

उत्तराखण्ड शासन।

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,

देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5 देहरादूनः दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 विषय- राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटद्वार के निर्माण कार्यो हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटद्वार के निर्माण कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु ₹25.00 करोड़ (₹ पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित कर अग्रिम रूप में आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

i. उक्त परियोजना के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की कार्यवाही यथा प्रक्रिया नियमानुसार की जायेगी।

ii. स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु से ही किया जायेगा तथा व्यय

में मित्तव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों

का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। मासिक व्यय विवरण प्रत्येक माह की 08 तारीख तक चिकित्सा शिक्षा विभाग, वित्त अनुभाग-3 को निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर उपलब्ध करा दिया जाय।

iv. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

V. व्यय किये जाने से पूर्व यथा आवश्यक उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखानियम), आय-व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से पालन किया जाय।

vi. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति आगामी आय-व्ययक में करा ली जाय। vii. चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के मूल आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में वित्त अनुभाग- 1. उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या-423/9(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 31 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः 8000- आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि- लेखा – 201-समेकित निधि विनियोजन एवं अन्ततः का अनुदान संख्या – 12 के लेखाशीर्षक-4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105- एलोपैथी-16 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटद्वार की स्थापना के मद संख्या – 53

3 यह आदेश वित्त विभाग के शा० सं०-263 (म०) (P)/XXVII (3)/2021-22 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं। 4

उक्त स्वीकृति की कम्प्यूटर एलोटमेन्ट आई०डी० संलग्न है।

भवदीय,

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय) सचिव।

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