हाईकोर्ट ने कहा,आदतन ढिलाई से उत्त्तराखण्ड बन रहा उपहास का पात्र

कुम्भ की तरह न हो चारधाम यात्रा

कोर्ट ने कहा, शपथ पत्र में साफ नहीं कि चारधाम यात्रा की SOP का कैसे होगा पालन

आदेश- 21 जून तक चारधाम यात्रा की नई SOP बनाएं सरकार

पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के शपथ पत्र से असंतुष्ट, लगाई फिर फटकार

हाईकोर्ट की बारम्बार फटकार से सीएम तीरथ रावत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे अधिकारी

हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी-आदतन अंतिम समय पर कुछ भी निर्णय लेने और ढिलाई बरतने की कार्यशैली से उत्तराखंड उपहास का पात्र बन रहा है

अविकल उत्त्तराखण्ड

नैनीताल। हाईकोर्ट में बुधवार को प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था व चारधाम यात्रा को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने अदालत में वर्चुअली पेश पर्यटन सचिव दलीप जावलकर को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर पेश शपथपत्र से कोर्ट सन्तुष्ट नहीं है। कोर्ट ने 21 जून तक चारधाम यात्रा की नई एसओपी तैयार कर नया शपथपत्र पेश करने को कहा है।


मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 जून की तिथि नियत की है। 23 जून को मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और पर्यटन सचिव से वीडियो कोंनफ्रेसनिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर जो एसओपी बनाई गई है, उसका पालन कैसे कराया जाएगा और किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, यह शपथ पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है।


सुनवाई के दौरान पर्यटन सचिव ने कोर्ट को बताया कि सरकार लॉकडाउन में 22 जून तक चारधाम यात्रा शुरू नही कर रही है, इसके बाद चरणबद्ध तरीके से खोल सकती है।

सुनवाई के दौरा हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणियां

आदतन अंतिम समय पर कुछ भी निर्णय लेने और ढिलाई बरतने की कार्यशैली से उत्तराखंड उपहास का पात्र बन रहा है।

चारधाम यात्रा कुम्भ मेले की तरह नही होनी चाहिए। कुम्भ मेले में सरकार ने मेले के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले बिना पूरी तैयारियों के एसओपी जारी की थी, जिसकी वजह कोरोना को फैलने का मौका मिल गया। सरकार की अवस्थाओं के कारण प्रदेश की बदनामी होती है।
आप हर काम आखिरी क्षणों में करने के आदि हो चुके हैं, जिससे बाद में भगदड़ मचती है और सरकार एसओपी पालन कराने से हाथ खड़े कर देती है। यहीं कुंभ के दौरान हुआ था।

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