अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। प्रदेश के राज्यपाल की स्वीकृति के बाद वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। प्रमुख सचिव एल फैनई की ओर से यह आदेश जारी किए
देहरादून: दिनांक 29 मार्च, 2022 विषय:- वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।
उत्तराखण्ड शासन के अशा पत्र संख्या-4/2/ XXVI / XXI / 2021- सी०एन्स दिनांक 05 जनवरी, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-883/XVII-2/16-01 (02)/2010 दिनांक 17 जून, 2016 के प्रस्तर-4 की तृतीय पंक्ति को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2 यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
3
उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 17.06.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं उक्त
शासनादेश के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। 4 यह आदेश वित्त विभाग के अशा.प.सं.-24813 (म.) / XXVII(3)/2022 दिनांक 24 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
भवदीय,
Signed by L Fanal
Date: 28-03-2022 18:38:43
एल फैनई, प्रमुख सचिव
Pls clik
सीएम धामी ने 23 अहम विभाग की बागडोर संभाली
Total Hits/users- 30,52,000
TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245