सितम्बर तक 7.1 प्रतिशत ब्याज दर
प्रभारी सचिव डॉ० वी. षणमुगम का आदेश
उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006, अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 जुलाई, 2021 से दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। उक्त दर 01 जुलाई, 2021 से लागू होगी।
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