अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। ‘उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक / दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक / राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय / अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021’ की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :
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