राहत- आशा वर्कर्स के मानदेय वढ़ोत्तरी का आदेश जारी

पांच माह तक मिलेगा 2 हजार प्रति महीना मानदेय

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। पूर्व में की गयी घोषणा के मुताबिक शासन ने आशा वर्कर व फैसिलिटेटर को 2 हजार प्रतिमाह मानदेय देने सम्बन्धी आदेश जारी कर दिया। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने 31 अगस्त को यह आदेश जारी किया।

स्वास्थ्य सचिव के आदेश की मूल भाषा

विषय- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 368 / 2021 के क्रम में “आशा वर्कर इत्यादि को रू० 2000.00 (रू० दो हजार की प्रोत्साहन राशि 05 माह हेतु दी जायेगी” की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 610/XXXV-4घो0/2021 दिनांक 09 अगस्त, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2021 को जनपद देहरादून में की गयी निम्नलिखित राज्य स्तरीय घोषणा का क्रियान्वयन हेतु तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का शासनादेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है:

“घोषणा संख्या – 368 / 2021 आशा वर्कर इत्यादि को रू0 2000.00 (रू0 दो हजार) की प्रोत्साहन राशि 05 माह हेतु दी जायेगी।”

2 इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 368 / 2021 की पूर्ति हेतु राज्य में कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों तथा आशा फैसिलिटेटर को रू0 2000.00 (रू० दो हजार ) की प्रोत्साहन राशि पांच माह हेतु प्रदान किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

3 उक्त हेतु आवश्यक धनराशि का वहन / व्यय विभागीय बजट के अन्तर्गत आशा योजना / कार्यक्रम में प्रावधानित धनराशि अथवा आकस्मिकता निधि के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा। यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 64 (म0 ) / xxVII(3)/2020-21 दिनांक 27 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

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