जनहित में योग्यता को देखते हुए pwd chief इंजीनियर हरिओम शर्मा को मिला तीन महीने का सेवा विस्तार
प्रमुख सचिव आर के सुधांशु के आदेश तीन महीने का सेवा विस्तार
30 जून को हो रहे रिटायर। 29 जून को हुए आदेश
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून।
चूंकि, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की डोईवाला विधानसभा में हाल ही में निर्मित लगभग 30 करोड़ के बड़ासी व भोपालपानी पुल से PWD विभाग चर्चा में है। इन दोनों पुलों के टूटने के बाद 2018 से अब तक आधा दर्जन इंजीनियरों पर गाज गिर चुकी है। त्रिवेंद्र काल में कुछ इंजीनियर रिवर्ट भी किये गए।
जांच भी जारी हैं। बड़ासी पुल के करप्शन में 3 इंजीनियर कुछ दिन पहले ही सस्पेंड हुए। इन्हीं खबरों के बीच, उत्त्तराखण्ड लोनिवि के चीफ हरिओम शर्मा को सेवा विस्तार देने का आदेश जारी हो गया। केंद्रीय रोड फंड CRF के पैसे से हुए आला दर्जे के घटिया काम की पूरे प्रदेश में खूब चर्चा हो रही है।
इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि कोरोनाकाल में कई विभागीय योजनाएं अधर में है। इसके अलावा यह भी खबर है कि चुनावी साल में pwd से जुड़ी विधायकों के काम भी तेजी से होने हैं। हरिओम शर्मा को विधानसभावार सड़कों के प्रस्तावों का पता है। नये PWD प्रमुख के आने से योजनाओं को गति देने में विलंब हो सकता है।
उनके सेवा विस्तार सम्बन्धी आदेश में।लिखा है कि व्यापक जनहित के दृष्टिगत् श्री हरिओम शर्मा को लोक निर्माण विभाग में किये गये कार्यानुभवों एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में 03 माह का सेवा विस्तार दिये जाने की मा० राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
यह है कार्यालय आदेश की भाषा
श्री हरिओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, जो दिनांक 30.06.2021 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं द्वारा वर्तमान में राज्य सैक्टर की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ केन्द्र संचालित अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना (All Weather Road, राष्ट्रीय राजमार्ग ORIGINAL) की परियोजना तथा केन्द्रीय सडक अवस्थापना निधि (CRF) पोषित योजना) को समयबद्ध रूप ( से पूर्ण किये जाने हेतु नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्य सम्पादित किया जा रहा है।
वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 को नियंत्रित करने हेतु राज्य में समय-समय पर लगाये गये लॉकडाउन के दृष्टिगत राज्यान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित समस्त निर्माण कार्य / परियोजनायें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, जिन्हें समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अतः व्यापक जनहित के दृष्टिगत् श्री हरिओम शर्मा को लोक निर्माण विभाग में किये गये कार्यानुभवों एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में 03 माह का सेवा विस्तार दिये जाने की मा० राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
हरिओम शर्मा का सेवा विस्तार विशेष परिस्थितियों में अपवादस्वरूप किया जा रहा है, भविष्य के लिए इसे किसी अन्य प्रकरण में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।
हरिओम शर्मा को दिये गये सेवा विस्तार को सरकार 03 माह से अन्यून कर सकती है या 01 माह की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में वेतन और भत्ते देकर ऐसे दिये गये सेवा विस्तार की अवधि के समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त कर सकती है।
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