चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की रोक, तीरथ कैबिनेट के फैसले को लगा झटका

जगन्नाथपुरी की तरह चारधाम के live दर्शन कराएं सरकार

अगली सुनवाई 7 जुलाई

1 जुलाई से खुल रही थी चारधाम यात्रा

अधिकारियों को लग रही बार बार फटकार

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने तीरथ कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी। सोमवार को इस मुद्दे पर हुई सुनवाई में उत्त्तराखण्ड सरकार के चारधाम यात्रा को सीमित मात्रा में खोलने सम्बन्धी फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने चारधाम की पूजा को जगन्नाथपुरी की तर्ज पर लाइव ब्रॉडकास्ट करने को भी कहा है। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र से भी विद्वान जज संतुष्ट नहीं हुए।

सोमवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान की बेंच ने सुनवाई की । अगली तिथि 7 जुलाई तय की है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उच्च न्यायालय के विद्वान जज लंबे समय से शासन को ताकीद कर रहे हैं। और चारधाम में कोरोना से निपटने की तरीकों को लेकर भी संतुष्ट नहीं दिख रहे।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले कैबिनेट ने 1 जुलाई से तीन जिलों के लोगों के लिए चारधाम यात्रा खोल दी थी। कहा गया था कि सीमित मात्रा में चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिले के निवासी चारधाम।के दर्शन कर सकेंगे।

इससे पूर्व, नैनीताल हाईकोर्ट लगातार चारधाम तैयारियों को लेकर सरकार को फटकार लगाती रही। कोर्ट ने साफ कि चारधाम यात्रा को कुम्भ नही बनने देंगे। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को भी कोर्ट खूब खरी खोटी सुना चुका है।

सोमवार को भी कोर्ट ने तैयारियों को अधूरी माना और चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी।

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