Election- गढ़वाल विवि के बिड़ला परिसर में छात्र संघ चुनाव की घोषणा

देखें छात्र संघ 2022-23 का कार्यक्रम

अविकल उत्तराखण्ड

श्रीनगर। केंद्रीय गढ़वाल विवि के बिड़ला परिसर में छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी हो गयी है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो.आर सी डिमरी की ओर से 9नवंबर को जारी अधिसूचना में 2022-23 के छात्र संघ चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है।

जारी कार्यक्रम के मुताबिक 10 नवंबर को छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। और 17 नवंबर को मतदान होगा । और इसी दिन चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

अधिसूचना के मुताबिक छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य ( 7 पद , 1 पद छात्राओं के लिए आरक्षित) व विवि छात्र संघ प्रतिनिधि पद के लिए प्रत्याशी संघर्ष करेंगे।

गौरतलब है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर देहरादून के डीएवी समेत अन्य कालेज में छात्र हड़ताल कर रहे हैं।

Announcement of student union election in Birla campus of Garhwal University  ,

निर्देश

  1. नामांकन पत्र चुनाव कार्यालय ए.सी.एल हॉल में श्री कृष्ण सिंह मिया, लिपिक, से दिनाँक 10.11.2022 को पूर्वाहन 10 बजे से प्राप्त किए जा सकते है तथा नामांकन पत्र भरने के बाद दिनाँक 11.11.2022 को अपराहन 2 बजे तक चुनाव समिति के पास, चुनाव कार्यालय, ए.सी.एल हॉल में जमा होंगे।
  2. छात्र संघ के सभी पदों यथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारणी के सदस्य तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हेतु नामांकन शुल्क रु० 1000.00 तथा नामांकन पत्र का मूल्य रु० 100.00 निर्धारित है।
  3. प्रत्याशी तथा उसके प्रस्तावक एवं अनुमोदक छात्रों का इस परिसर का नियमित/संस्थागत छात्र होना आवश्यक है। इस प्रमाण के लिए प्रत्याशी के प्रस्तावक व अनुमोदक स्वयं उपस्थित होकर अपनी मूल शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र लिपिक को दिखा कर नामांकन पत्र पर निर्धारित स्थान पर शुल्क लिपिक के हस्ताक्षर करवायेंगे। इसके साथ ही नामांकन पत्र संकायाध्यक्ष एवं मुख्य नियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
  4. चुनाव वर्ष 2022-23 में प्रत्याशी का कोई भी अकादमिक एरियर (बैंक) लम्बित नही होना चाहिये। 5. छात्र संघ कार्यकारणी के 6 सदस्य किसी भी संकाय के हो सकते हैं तथा प्रत्येक प्रतिनिधि हेतु प्रस्तावक एवं

अनुमोदक किसी भी संकाय का संस्थागत छात्र/छात्रा हो सकता/सकती है। 6. स्नातक कक्षाओं के छात्र प्रत्याशियों को 01.07.2022 को 17 से 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रत्याशियों को 25 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। केवल व्यावसायिक संस्थानों जिनमें स्नातक पाठ्यक्रमों की अवधि 4 से 5 वर्षों की है, अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट होगी।

  1. प्रत्याशियों को हाईस्कूल, इंटरमीडिएट एवं खातक प्रथम वर्ष से लेकर सभी कक्षाओं की अंकतालिकाएँ एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र) मूल रूप से दिखानी होगी एवं स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियाँ नामांकन पत्रों के साथ संलग्न करनी होगी। गैप वर्षों के लिए स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र पर यह घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा गैप वर्षों में क्या किया गया। 8. मतदान स्थल पर मतदाता की पहचान, परिचय पत्र तथा प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न नियंता प्रपत्र से

सुनिश्चित की जाएंगी आवश्यकता पड़ने पर आधार कार्ड भी पहचान पत्र के रूप में मांगा जा सकता है। 9. जन्मतिथि एवं विश्वविद्यालय में नामांकन तिथि/वर्ष की सत्यता की जाँच कुल सचिव के कार्यालय से सुनिश्चित की जाएगी।

  1. छात्र संघ चुनाव 2022-23 अधिसूचना जारी होने के तुरन्त बाद विश्वविद्यालय परिसर में धारा 144 लागू

रहेगी।

  1. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/न्यायालय में विचारधीन या दंडित छात्र/छात्रा, छात्र संघ के किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा /सकेगी। उक्त सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से शपथ पत्र, रु० 10.00 स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
  2. नियमों के उल्लंघन करने, अपूर्ण नामांकन पत्र जमा करने या पूर्ण सूचना न देने की स्थिति में नामांकन पत्र रद्द होने पर किसी भी प्रकार की क्षति के लिए प्रत्याशी पूर्णतया स्वयं उत्तरदायी होंगे।
  3. छात्र संघ निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशी उनके प्रस्तावक / अनुमोदक व समर्थक तथा मतदाता सभी इसी परिसर के सत्र 2022-23 के नियमित/संस्थागत छात्र/छात्रा होंगे। प्रत्याशी को शपथ पत्र पर स्पष्ट घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा दी गयी सूचनाएँ सत्य हैं और किसी भी प्रविष्टि के असत्य पाये जाने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही उसका नामांकन / निर्वाचन अवैध घोषित किया जाएगा।
  4. निर्वाचित छात्र संघ का कार्यकाल शिक्षणिक सत्र 2022-23 होगा।
  5. प्रत्येक प्रत्याशी को अपने चुनाव प्रसार में रु० 5000.00 (पाँच हजार रूपये मात्र) से अधिक की धनराशि व्यय करने का अधिकार नहीं होगा। इससे अधिक धन व्यय करने पर प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द किया जाएगा।
  6. प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के अंदर सम्पूर्ण चुनाव खर्चे का प्रमाणित लेखा जोखा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
  7. प्रत्येक प्रत्याशी की अपनी कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
  8. सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया लिंगदोह समिति की संस्तुतियों एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र संघ गठन सम्बन्धी नियमों के अधीन सम्पन्न की जाएगी।
  9. छात्र संघ निर्वाचन के पश्चात यदि किसी भी पद के लिए दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को समान मत मिलते है तो उस स्थिति में लॉटरी (ड्रा) प्रक्रिया अपनाकर विजेता घोषित किया जाएगा।

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