Breaking- सहारा इंडिया की भूमि की खरीद फरोख्त से रोक हटी

अब सहारा इंडिया व उसकी सहायक कम्पनियां हरिद्वार की अपनी जमीन का सौदा कर सकेंगी

देखें, हरिद्वार डीएम के 2 जून के ताजा आदेश

अविकल उत्तराखण्ड

हरिद्वार। उत्तराखण्ड शासन ने हरिद्वार के ग्राम रानीपुर तथा ग्राम बहादराबाद में सहारा इण्डिया तथा उसकी सहायक कम्पनियों के नाम अंकित भूमि के क्रय-विक्रय पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा दिया है।

डीएम धीराज गर्ब्याल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश व शासन स्तर पर ली गयी कानूनी राय के बाद जमीन के क्रय विक्रय पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया।( देखें आदेश)

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या:- 1098/ जि०भू० व्य० सहा0/2023

आदेश

दिनांक :- 02 जून, 2023

संयुक्त सचिव, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 24.02.2023 के अन्तर्गत जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक- 16 / व्यै० अधि0 / 2023 दिनांक 17.01.2023 की प्रति संलग्न करते हुए अपेक्षानुसार प्रकरण की जांच कराते हुए जांचोपरान्त सहारा इण्डिया के बहादराबाद हरिद्वार स्थित भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगाये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की अपेक्षा की गई थी। जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी, हरिद्वार के माध्यम से प्राप्त तहसीलदार हरिद्वार के पत्रांक- 1103 / आर0सी0-2023 दिनांक 02.03.2023 द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर शासन के निर्देशानुसार कार्यालय आदेश संख्या-959 / जि०भू०व्य०सहा0- 2023 दिनांक 02 मार्च, 2023 द्वारा इस जनपद की तहसील हरिद्वार के ग्राम रानीपुर बा०ह० तथा ग्राम बहादराबाद में सहारा इण्डिया तथा उसकी सहायक कम्पनियों के नाम अंकित भूमि के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था।

अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-2, देहरादून के पत्र संख्या कम्पयूटर न0 48924 दिनांक 25.04.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में विधिक परामर्श प्राप्त किया गया । उक्तानुसार प्राप्त विधि परामर्श में उल्लिखित है कि मा० उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.07.2016 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उक्त परिसम्पत्तियों के विक्रय किये जाने पर लगायी गयी रोक हटाई जा सकती है तथा विधिक परामर्श के सापेक्ष प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ताकि मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न हो तथा निवेशकों के हित भी प्रभावित न हो।

इसके उपरान्त अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-2, देहरादून के पत्र 48924/126638/2023 दिनांक 31.05.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में आपके पूर्व पत्र संख्या-969 / जि०भू०व्य०सहा0 / 2023 दिनांक 09 मार्च, 2023 के क्रम में शासन स्तर पर विधि विशेषज्ञों से प्रकरण का परीक्षण कराते हुए शासन के पत्र दिनांक 25.04.2023 में उल्लिखित विधि परामर्श स्वतः स्पष्ट है अतः प्रकरण में पृथक से कोई दिशा-निर्देश प्रदान जारी करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा शासन के पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 2023 में उल्लिखित विधि परामर्शानुसार तहसील हरिद्वार के ग्राम रानीपुर बा०ह० तथा ग्राम बहादराबाद में सहारा इण्डिया तथा उसकी सहायक कम्पनियों के नाम अंकित भूमि के क्रय-विक्रय पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र दिनांक 25.04.2023 एवं 31.05.2023 में दिये गये विधिक परामर्श एवं निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय आदेश संख्या-959 / जि०भू०व्य०सहा0- 2023 दिनांक 02 मार्च, 2023 द्वारा इस जनपद की तहसील हरिद्वार के ग्राम रानीपुर बा०ह० तथा ग्राम बहादराबाद में सहारा इण्डिया तथा उसकी सहायक कम्पनियों के नाम अंकित भूमि के क्रय-विक्रय पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाया जाता है।

प्रतिलिपि-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

3:49

(धीराज सिंह गर्व्याल) जिलाधिकारी, हरिद्वार।

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