अटल उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक अनिवार्य ट्रांसफर के दायरे से मुक्त

अविकल उत्तराखंड

देहरादून।अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों को अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अटल उत्कर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का मात्र अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु किए गए आवेदन पर विचार किया जाए। यह आदेश अपर सचिव दीप्ति सिंह ने किये।

मूल आदेश

विषयः अटल उत्कर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या अ० उ०विद्या० / 8569 / 2022-23. दिनांक 7 जुलाई 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अटल उत्कर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य निर्बाध रूप से बनाये रखने हेतु इन विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष स्कीनिंग परीक्षा से चयनित शिक्षकों को छोड़कर अन्य पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को उनके कार्य का परीक्षण / मूल्यांकन कर चयन समिति द्वारा निर्णय लिये जाने तक अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखे जाने के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2 शासनादेश संख्या- 1613/XXIV-B-1/21-02 (01) / 2020 TC 1. दिनांक 23.07.2021 द्वारा अटल उत्कर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों व अध्यापकों की तैनाती के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर – 2 एवं प्रस्तर-10 में निम्नवत उल्लखित है

2) राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रधानाचार्यो एवं शिक्षकों की तैनाती स्कीनिंग परीक्षा के माध्यम से किये जाने के फलस्वरूप सन्दर्भित विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी निर्धारित अवधि के दौरान स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 27 के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के कम में कार्मिक विभाग के पत्र संख्या – 98 / XXXV (2 ) / 2021 30 (11) / 2018, दिनांक 13.04. 2021 द्वारा प्रदत्त सहमति / अनुमति के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-1 (3 ) से मुक्त रहेंगे।

10) राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यरत 05 वर्ष की सेवा के दौरान अनिवार्य सेवा से मुक्त होंगे परन्तु अटल उत्कृष्ट विद्यालय से वापस जाने की अनुमति प्राप्त होने से पूर्व वे अनुरोध के आधार पर आवेदन कर सकेंगे।

3 उक्त प्राविधानों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों को अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अटल उत्कर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का मात्र अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु किए गए आवेदन पर विचार किया जाए।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय, (दीप्ति सिंह) अपर सचिव

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