आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन का नया शासनादेश जारी

लोकतंत्र सेनानियों की विधवा पत्नी व विधुर पति को प्रतिमाह 20 हजार पेंशन मिलेगी

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार ने आपातकाल में मीसा व डी०आई०आर० के तहत जेल में बंद रहे प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति को “लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन” देने का फैसला किया है।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि आपातकाल में 25 जून 1975 की 21 मार्च 1977 तक जेल में बंद लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

सभी डीएम को सरकार के फैसले की जानकारी दी गयी है।

विषयः – आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा / डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति को “लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन” दिये जाने के संबंध में। महोदय/ महोदया,
कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराया जाना है कि आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक – 21.03.1977 तक) में गीसा / डी०आई०आर० में कारागार में निरुद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों को शासनादेश संख्या – 49/XX(5)/18-01(DF)/2016 दिनांक 17.01.2018 रूपये 16,000 /- प्रतिमाह तथा तदोपरान्त शासनादेश संख्या-580 / XX (8)/22-01 ( D. F)/2017 दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से रूपये 20,000/- प्रतिमाह “लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन” अनुमन्य की गयी है।
2- उक्त संदर्भित शासनादेश के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय आपातकालीन अवधि ( दिनांक – 25.06.1975 से दिनांक – 21.03.1977 तक) में मीसा / डी०आई०आर० में कारागार में निरुद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति को भी उपरोक्त प्रस्तर-1 के अनुसार “लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन” दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
3- अतः उपरोक्त प्रस्तर-2 के संदर्भ में अवशेष शर्तें उक्त संदर्भित शासनादेशों में विहित शर्तों के समान यथावत लागू होंगी।
भवदीया,
( रार्धा

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