राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेधन/चुनाव में सीमित सदस्य लेंगे हिस्सा

शिक्षक संघ ने सभी सदस्यों को अधिवेशन में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राजकीय शिक्षक संघ को भेजा पत्र

6-7 जुलाई को प्रांतीय अधिवेधन में नयी कार्यकारिणी का होगा चुनाव

विद्यालय से गैरहाजिर शिक्षकों के खिलाफ होगी कार्यवाही

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेशन में सभी सदस्यों के बजाय अधिकृत वैध प्रतिनिधि व एक विद्यालय से अधिकतम दो शिक्षक/सदस्य हिस्सा लेंगे। 6 व 7 जुलाई को होने वाले शिक्षक संघ के चुनाव भो होंगे।

मौजूदा समय में राजकीय शिक्षक संघ के 21345 सदस्य हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने संघ को भेजे पत्र में कहा है कि विद्यालयों में प्रवेश व सनक सुधार प्रक्रिया के चलते रा०शि०सं० के अधिवेशन में अधिकृत वैध प्रतिनिधि (डेलीगेट) के अतिरिक्त एक विद्यालय से इच्छुक अधिकतम दो अन्य राजकीय शिक्षक संघ के सदस्य को अधिवेशन में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

किसी भी दशा में विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा। यदि कोई शिक्षक उक्त अवधि में अनाधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रेषक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

सेवा में,प्रान्तीय अध्यक्ष / महामंत्री, राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड ।

विषय- राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड के प्रान्तीय अधिवेशन / निर्वाचन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 41/ दिनांक 26.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रान्तीय अधिवेशन में प्रतिभाग करने हेतु सभी सदस्यों को अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 01 जुलाई 2023 द्वारा आपको निर्देशित किया गया है। प्रान्तीय महामंत्री राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 51 / 2023-24 दिनांक 04 जुलाई 2023 द्वारा जनपदवार सदस्यता सूची का संख्यात्मक विवरण उपलब्ध कराया गया है, जिनकी संख्या लगभग 21345 है।

वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवीन प्रवेश की कार्यवाही गतिमान है तथा परिषदीय परीक्षा की अंक सुधार परीक्षा के सम्बन्ध में भी विद्यालय स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। अतः ऐसी स्थिति में दिनांक 6 एवं 7 जुलाई 2023 को रा०शि०सं० के अधिवेशन में अधिकृत वैध प्रतिनिधि (डेलीगेट) के अतिरिक्त एक विद्यालय से इच्छुक अधिकतम दो अन्य राजकीय शिक्षक संघ के सदस्य को अधिवेशन में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस हेतु राजकीय शिक्षक संघ के सदस्यों को किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा तथा वापसी पर उन्हें अधिवेशन में प्रतिभाग करने का संयोजक का प्रमाण पत्र अपने विद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

इसके अतिरिक्त समस्त अन्य शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में सुचारु रुप से पठन-पाठन का कार्य सम्पादित किया जायेगा, किसी भी दशा में विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा। यदि कोई शिक्षक उक्त अवधि में अनाधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

( सीमा जौनसारी) निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ।

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