विधायक रेप केस -दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की दी नयी डेट

दिल्ली हाईकोर्ट में खानपुर विधायक उमेश कुमार से जुड़े रेप केस में लगी क्लोज़र रिपोर्ट पर सुनवाई जारी रहेगी

14 दिसंबर 2023 सुनवाई की नयी डेट

रेप केस के अलावा सीबीआई नोटिस,ईडी जाँच, स्टिंग की सीबीआई जांच, दल बदल कानून का उल्लंघन, हाईकोर्ट में सिक्योरिटी केस व चुनावी शपथ पत्र में तथ्य छुपाने समेत चैंपियन से तू-तड़ाक से गर्म है उत्तराखण्ड की राजनीति

अविकल उत्तराखण्ड

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की ख़ानपुर विधानसभा  से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर लगे रेप केस की सुनवाई की नई डेट 14 दिसंबर तय की है।

मंगलवार 11 जुलाई को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। रेप मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट समेत अन्य बिंदुओं पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है।

16 फरवरी 2018 को तुगलक रोड पुलिस थाने में उमेश कुमार के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने क्लोज़र रिपोर्ट लगा दी थी।

अब इस मामले के हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहने से क्लोज़र रिपोर्ट की वास्तविकता से देर सबेर पर्दा उठेगा। नयी तारीख 14 दिसंबर 2023 तय हुई है।

इस सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि उमेश कुमार के उपर बलात्कार के मुक़दमे में दिल्ली पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट मान्य होगी या नहीं? उमेश कुमार का बिपक्षी कैम्प रेप केस को उछालकर इस्तीफे की मांग कर रहा है।

पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा कि उमेश कुमार ने 2022 के विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में इस रेप केस डीमेट अन्य मुकदमो का उल्लेख नहीं किया था।

गौरतलब है कि 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने उमेश कुमार को राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया था। खबर के साथ लगी विंडो पिक उसी समय की है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने सुरक्षा पर उठाए सवाल

हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट ने भी उमेश कुमार को मिली कड़ी सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से पूछा था कि कितने आपराधिक मुकदमे वालों को सरकारी सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

सीबीआई नोटिस से भी हलचल मची

कुछ दिन पहले 2016 के स्टिंग मामले में भी निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को सीबीआई से नोटिस जारी हो चुके हैं। वॉइस सैंपल लेने का यह मामला भी तूल पकड़ गया है। 2016 के एक स्टिंग में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा वीडियो वॉयरल हुआ था।

दल बदल कानून के उल्लंघन मसले पर स्पीकर के बहुप्रतीक्षित फैसले पर टिकी निगाहें

दल बदल कानून के उल्लंघन के मामले में घिरे निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की सदस्यता पर स्पीकर ऋतु खंडूडी का फैसला भी साल भर से लंबित पड़ा है। स्पीकर कब और किस वक्त फैसला लेती है यह भी लाख टके का सवाल बना हुआ है। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में स्पीकर ने लगभग 250 तदर्थ कर्मियों को हटाने में कोई देरी नहीं लगाई थी। लेकिन उमेश कुमार की सदस्यता का मामला साल भर से लंबित पड़ा है।

क्या है रेप केस से जुड़ी कहानी

गौरतलब है कि 2018 में उमेश कुमार पर एक महिला ने दिल्ली में बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। यह महिला ग़ाज़ियाबाद में एक जिम में इंस्ट्रक्टर थी जहाँ उमेश कुमार एक्सरसाइज करने जाते थे। लड़की के मुताबिक़ जिम में मुलाक़ात के बाद उमेश कुमार ने उन्हें अपने न्यूज़ चैनल समाचार प्लस में बतौर वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया था और उसके बाद शादी का झाँसा देकर अलग अलग जगहों पर उसके साथ संबंध बनाए।

जब महिला को पता लगा कि उमेश शादीशुदा है और महिला को धोखा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए है तो  इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की।

इसके  बाद उमेश के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज हो गया। इस बीच उमेश ने  किसी तरह लड़की को समझा बुझाकर समझौते का एफिडेविट ले लिया। और फिर लड़की और उसके दोस्त पर रंगदारी व ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा नोएडा  जेल पहुँचा दिया।

अब लड़की का आरोप है कि इसी बीच उमेश ने दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर , जांच अधिकारी से साठगांठ कर फटाफट क्लोज़र रिपोर्ट लगवा दी। लेकिन पीड़ित लड़की ने तुरंत क्लोज़र रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया।

बलात्कार के मामले में इतनी जल्दी क्लोज़र रिपोर्ट लगने से कई सवाल खड़े हो गए। लड़की ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया ।  हाई कोर्ट में जारी सुनवाई  में इस बात का खुलासा हुआ कि इस पूरे मामले में जाँच अधिकारी ने लड़की के बयान लिए ही नहीं ।

नतीजतन, हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केस जारी रखने की इजाज़त दी। 2022 के विधानसभा चुनाव में  उमेश कुमार  खानपुर से निर्दलीय विधायक जीत गया। चुनावी शपथ पत्र में रेप केस समेत अन्य मामलों का उल्लेख नहीं करने का एक मामला भी नैनीताल हाईकोर्ट में चल रहा है।

इधर, हाईकोर्ट में अब यह रेप का मामला फाइनल मोड़ पर खड़ा है।  आयदि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लड़की के पक्ष में फ़ैसला दिया जाता है तो खानपुर के विधायक उमेश कुमार की मुश्किलें बढ़नी तय है।

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