अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी ने पूर्व सीएम के आवास किराए के मात्र 17 हजार की पर्ची काटी
राज्य संपत्ति विभागे में अपर सचिव दीपेंद्र चैधरी को एक सप्ताह में कारण बताओ नोटिस का जबाव देने का आदेश
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। उत्त्तराखण्ड के पूर्व सीएम व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से 41 लाख 64 हजार के बजाय बिजली-पानी -आवास का किराया सिर्फ 10 लाख 77 हजार जमा करने पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी को नोटिस जारी कर दिया।
बिजली-पानी के 10 लाख 60 हजार और अन्य सुविधाओं के सिर्फ 17 हजार जमा करने पर हाईकोर्ट ने राज्य संपत्ति विभाग के सचिव दीपेंद्र चैधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। जबकि हाईकोर्ट ने बकाया 41 लाख 64 हजार 389 रुपए जमा करने को कहा था।
पूर्व मुख्यमंत्रियो के आवास, बिजली-पानी और अन्य सुविधाएं लेने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को जस्टिस शरद कुमार की एकलपीठ में सुनवाई हुई।
पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि उन्होंने 10,77,709 रुपये जमा करा दिए हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि न्यायालय ने पूर्व में हुई सुनवाई में निशंक को 41 लाख 64 हजार 389 रुपये जमा करने को कहा था, लेकिन उन्होंने 10 लाख 77 हजार 709 रुपये बिजली और पानी के ही जमा किए हैं। आवास के सिर्फ 17 हजार 207 रुपये ही जमा किए है। याची के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि अपर सचिव ने अवैध तरीका से धनराशि का पुनर्गणना की, जो किसी के अधिकार क्षेत्र में नही है।
हाईकोर्ट ने इस मामने में कोर्ट ने 17 हजार की पर्ची काटने पर राज्य संपत्ति विभाग के सचिव दीपेंद्र चैधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही सीजेएम को नोटिस देने की जिम्मेदारी देते हुए एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को भी कहा है।
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