उत्तराखण्ड सरकार ने संशोधित की अपराध से पीड़ित सहायता योजना
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने “उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता/क्षतिपूर्ति योजना, 2013” में संशोधन करते हुए संशोधित योजना–2025 अधिसूचित कर दी है। इस कदम का उद्देश्य लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के अंतर्गत पीड़ित बच्चों को शीघ्र एवं प्रभावी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
संशोधित प्रावधानों के अनुसार अपराध की गंभीरता के आधार पर पीड़ित बच्चों को ₹20 हजार से लेकर ₹7 लाख तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
क्र.सं. अपराध/हानि का विवरण न्यूनतम सहायता राशि अधिकतम सहायता राशि
1 प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–4) ₹1,00,000 ₹7,00,000
2 गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–6) ₹1,00,000 ₹7,00,000
3 लैंगिक हमला (धारा–7) ₹50,000 ₹1,00,000
4 गंभीर लैंगिक हमला (धारा–9) ₹50,000 ₹2,00,000
5 लैंगिक उत्पीड़न (धारा–11) ₹20,000 ₹1,00,000
6 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा–14) ₹50,000 ₹1,00,000
प्रमुख बिंदु:
पॉक्सो अधिनियम, 2012 लैंगिक रूप से तटस्थ है; 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे इस योजना के अंतर्गत संरक्षित हैं।
यह संशोधित योजना पीड़ित बच्चों को शीघ्र, न्यायसंगत एवं पर्याप्त वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी।
राज्य सरकार का उद्देश्य पीड़ित बच्चों के पुनर्वास को सुदृढ़ बनाना और उन्हें न्याय प्रक्रिया में सहयोग उपलब्ध कराना है।

