पुरोला महापंचायत; हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार रोक लगाए और दर्ज करे मुकदमा

गुरुवार को पुरोला मामले को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई. तीन सप्ताह में काउंटर दाखिल करने के दिये निर्देश

अविकल उत्तराखंड

नैनीताल/पुरोला। पुरोला महापंचायत मामले को लेकर गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को महापंचायत जैसे आयोजन पर रोक लगाने और हिंदू संगठनों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।

हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में राज्य सरकार को काउंटर दाखिल करने के निर्देश दिए। और कहा कि मामले में मीडिया में पब्लिसिटी न करे।

उधर, पुरोला में प्रशासन की सख्ती से महापंचायत नहीं हो सकी। धारा 144 लागू होने से हिंदूवादी संगठन ने धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई थी।

इस बीच, नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया और आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए।

हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती से कार्य करे। हाई कोर्ट ने कहा कि टीवी या सोशल डिबेट में कोई भी भाग नहीं लेगा।

हाई कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा कि मामले में किसी भी तरह के पोस्टर बैनर नही लगाए जाएंगे।

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