UCC की कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
कमेटी गठित करने में गलत क्या है- सुप्रीम कोर्ट
‘अनुच्छेद 162 में राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार’
अविकल उत्तराखण्ड
नई दिल्ली। समान नागरिक कानून को लेकर उत्तराखण्ड में गठित UCC की ड्राफ्ट कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
कमेटी गठित करने में गलत क्या है। ‘अनुच्छेद 162 में राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है।
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद धामी सरकार ने उत्तराखण्ड में रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सभी जिलों से लिखित व मौखिक सुझाव एकत्रित कर चुकी है।
Ucc पर गठित कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिये चुनौती दी गयी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
Ucc ड्राफ्ट समिति के अन्य सदस्यों में दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेखा डंगवाल और मनु गौड़ शामिल हैं।
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