धारा 27 के तहत विभिन्न विभागों के तबादलों के लिए तय किये गए मानक

देखें, धारा-27 के तहत विभिन्न विभागों को स्थानान्तरण अधिनियम के प्रावधानों से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में

कार्मिक सचिव शैलेश बगौली की ओर से 15 जून को जारी शासनादेश

विषयः स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत कतिपय विभागों को स्थानान्तरण अधिनियम के प्रावधानों से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 29.05.2023 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा श्रम विभाग / माध्यमिक शिक्षा विभाग / वित्त विभाग (राज्य कर / स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) से प्राप्त प्रकरणों पर सम्यक विचारोंपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

समूह ‘क’ के अधिकारियों हेतुः-

(क) उपायुक्त एवं इससे उच्च पदों का कार्यालय सुगम में स्थित है। अतः स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अंतर्गत स्थानान्तरण में कठिनाई आ रही है, ऐसे में इन पदों में स्थानान्तरण विचलन के अंतर्गत किये जायें।

(ख) एक जिले में लगातार 05 वर्ष अथवा एक पद पर लगातार 03 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिक अनिवार्य रूप से उक्त जिले / पद से स्थानान्तरण हेतु पात्र माने जायेंगे। परन्तु मुख्यालय, राज्य प्रतिनिधि एवं मा० उच्च न्यायालय कार्यालयों में तैनाती की

अवधि जिले की अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

  1. समूह ‘ख’ के अधिकारियों हेतु :- (क) विभाग में सचल दल का कार्य विशेष प्रकृति का होने के दृष्टिगत् सचल दल इकाईयों में कार्मिकों की तैनाती निम्नानुसार निर्धारित कार्यावधि पूर्ण करने वाले कार्मिक स्थानान्तरण हेतु पात्र माने जायेंगे:-

i. सचल दल

270 दिन

(ख) राज्य कर मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 454 दिनांक 09.05.2019 द्वारा विभागान्तर्गत जिलेवार सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों का चिन्हांकन किया गया है, जिसके अनुसार वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में समूह ‘ख’ के कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जायें।

  1. अन्य कर्मचारियों (समूह ग’ एवं ‘घ’ ) हेतु:- (क) विभाग में वर्तमान तैनाती के पद पर निम्न तालिकानुसार निर्धारित कार्यावधि पूर्ण करने वाले कार्मिक स्थानान्तरण हेतु पात्र माने जायेंगे:-

i. सचलदल

270 दिन

ii. एक पटल पर

03 वर्ष iii. एक कार्यालय में 05 वर्ष

(ख) ऐसे कार्यस्थल जिनमें केवल एक ही कार्यालय स्थित है, में कार्यरत कार्मिकों को यथासंभव उसी स्थल पर / जिले में स्थित अन्य विभागीय कार्यालयों में तैनाती के संबंध में विचार किया जाएगा।

स्थानान्तरण के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के मानक

विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण की प्रक्रिया में संवर्गवार / पदवार उपलब्ध रिक्त पदों को भरे जाने हेतु स्थानान्तरण समिति / अन्य सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु विचारणीय होंगे:-

(1) ऐसे अधिकारी जिनकी आयु 58 वर्ष अथवा उससे अधिक हो या जिनके द्वारा विगत स्थानान्तरण सत्र के पश्चात चिकित्सा के आधार पर स्थानान्तरण / सम्बद्धीकरण का अनरोध किया गया है, को सचल दल में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा ।

समूह ख के अधिकारियों के लिए स्थानांतरण के मानक

) सुगम क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान कार्यस्थल पर तैनाती के 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवाकाल में सुगम

क.

क्षेत्र में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ii) दुर्गम क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान कार्यस्थल पर तैनाती के 02 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवाकाल में दुर्गम

क्षेत्र में 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। 2 सेवा अवधि की गणना उक्त मानक के अनुसार, अवरोही क्रम में पात्र कार्मिकों की सूची एवं

उपलब्ध / सम्भावित रिक्त स्थानों की सूची तैयार की जायेगी। 3. उक्तानुसार तैयार पात्र कार्मिको एवं उपलब्ध / सम्भावित रिक्त स्थानों की सूची के अनुसार स्थानान्तरण हेतु चिन्हित पात्र कार्मिकों से उपलब्ध / सम्भावित रिक्त स्थानों में से 05 विकल्प प्राप्त किये जायेंगे। पात्रता सूची में क्रम के अनुसार कार्मिकों को उपलब्ध / सम्भावित रिक्त स्थानों में तैनाती प्रदान की जायेगी।

  1. वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 07 (घ) के अन्तर्गत सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट से सम्बन्धित प्रावधान यथावत लागू होंगे, लेकिन पात्रता सूची में आने पर कार्मिकों को रिक्त पद के सापेक्ष सुगम क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

5.

स्थानान्तरण समिति द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 के अन्तर्गत

कार्मिकों से प्राप्त अनुरोध को स्वीकार किये जाने की दशा में रिक्त पद के सापेक्ष सुगम क्षेत्र या

दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

  1. 101 वर्ष से अधिक सम्बद्धीकरण की दशा में उक्त अवधि को तैनाती अवधि में आगणित किया जायेगा।

ख. समूह ग के कर्मचारियों हेतु स्थानान्तरण के मानक :-

10) सुगम क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान कार्यस्थल पर तैनाती के 05 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवाकाल में सुगम

क्षेत्र में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(i) दुर्गम क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान कार्यस्थल पर तैनाती के 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवाकाल में दुर्गम क्षेत्र में 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

  1. सेवा अवधि की गणना उक्त मानक के अनुसार अवरोही क्रम में पात्र कार्मिकों की सूची एवं

उपलब्ध / सम्भावित रिक्त स्थानों की सूची तैयार की जायेगी। 3. उक्तानुसार तैयार पात्र कार्मिकों एवं उपलब्ध / सम्भावित रिक्त स्थानों की सूची के अनुसार स्थानान्तरण हेतु चिन्हित पात्र कार्मिकों से उपलब्ध / सम्भावित रिक्त स्थानों में से 05 विकल्प प्राप्त किये जायेंगे। पात्रता सूची में क्रम के अनुसार कार्मिकों को उपलब्ध / सम्भावित रिक्त स्थानों में

तैनाती प्रदान की जायेगी। 4. वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 07 (घ) के अन्तर्गत सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट से सम्बन्धित प्रावधान यथावत लागू होंगे, लेकिन पात्रता सूची में आने पर कार्मिकों को रिक्त पद के सापेक्ष सुगम क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा

सकेगा। 5. स्थानान्तरण समिति द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 के अन्तर्गत कार्मिकों से प्राप्त अनुरोध को स्वीकार किये जाने की दशा में रिक्त पद के सापेक्ष सुगम क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। 6. 01 वर्ष से अधिक सम्बद्धीकरण की दशा में उक्त अवधि को तैनाती अवधि में आगणित किया जायेगा।

विभाग द्वारा अर्जित राजस्व लगभग ₹2000 करोड़ का औसतन 95 प्रतिशत देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल से प्राप्त होता है कार्यरत कार्मिकों की संख्या न्यून होने के कारण दुर्गम क्षेत्र से उक्त जनपदों में तैनाती किया जाना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त जनहित एवं राजस्व हित में गत कई वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात कार्मिकों का पारस्परिक स्थानान्तरण उचित है। अतः स्थानान्तरण अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत के स्थान पर संवर्गवार कार्यरत कामिकों के 25 प्रतिशत सीमा तक स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। उपरोक्तानुसार विचलन के आदेश निर्गत होने के तीन सप्ताह के भीतर स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रत्येक दशा में सम्पन्न करा ली जाएगी। 3- प्रशासकीय विभाग द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम में किए गये प्रावधानों एवं समिति की उपरोक्तानुसार संस्तुति के इतर कार्यवाही किये जाने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

भवदीय,

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