चेतावनी- जीएसटी कागजात गलत पाये जाने पर फर्म को जाली घोषित किया जाएगा

फर्जी जीएसटी फर्म की पहचान के लिए शुरू हुआ विशेष अभियान

देखें, राज्य कर विभाग (जीएसटी) का जीएसटी फर्मों को चेतावनी भरा नोटिस

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। राज्य कर विभाग ने फर्जी जीएसटी फर्मों की जांच का अभियान शुरू कर दिया है। जीएसटी डिपार्टमेन्ट अगले दो महीने तक सभी जीएसटी होल्डर के दस्तावेजों की जांच करेगा। दस्तावेज गलत पाए जाने पर फर्म को फर्जी घोषित किया जाएगा।

राज्य कर आयुक्त डॉ अहमद इकबाल ने इस अभियान के बाबत फर्मों को चेतावनी भरा नोटिस दिया है।

  1. फैक्ट्री या दुकान के बाहर एक बोर्ड पर जीएसटी नम्बर एड्रेस, फर्म का नाम लिखा हो।
  2. आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  3. जिस जगह पर आपका काम चल रहा है वह एड्रेस जीएसटी सर्टिफिकेट मे अपडेट होना चाहिए अन्यथा इसकी 50,000 रू० की पेनाल्टी है।
  4. आपके पास खरीद व बिक्री के सभी बिल होने चाहिए।
  5. अगर आपकी फैक्ट्री या दुकान किराये की है तो उसका सही किरायानामा होना चाहिए।
  1. अगर आपका काम कही अलग जगह चल रहा है और जीएसटी सर्टिफिकेट मे दूसरा एड्रेस चल रहा है तो जीएसटी आफिसर आपकी फर्म को जाली घोषित कर देगा और उचित कानूनी कार्यवाही भी होगी।

: आदेश ::-

मुख्यालय के पत्र संख्या 780 दिनांक 08 मई, 2023 के माध्यम से फर्जी पंजीयनों के संबंध में विशेष अभियान दिनांक 16 मई, 2023 से 15 जुलाई 2023 के मध्य प्रारम्भ किए जाने तथा इस अभियान के अधीन की जाने वाली विभिन्न कार्यवाहियों के संबंध में अनुदेश जारी किये गये हैं । उक्त अभियान को समयबद्ध आधार पर पूर्ण किये जाने के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि विशेष अभियान की उक्त अवधि हेतु 02 दिन के आकस्मिक अवकाश को छोड़कर, अन्य कोई अवकाश अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति से ही अनुमन्य किया जायेंगे । उक्त आदेश समस्त विभागीय कार्मिकों (अधिकारी एवं मिनिस्ट्रियल) पर समान रूप तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

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