अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। अन्य राज्यों व विदेश से आने वाले यात्रियों, पर्यटकों व अधिकारियों के लिए राज्य सरकार ने कुछ नये नियम बनाये हैं। इन नियमों के तहत क्वारंटाइन व कोविड टेस्ट की जानकारी दी गयी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शनिवार की देर रात संशोधित शासनादेश पर हस्ताक्षर किए-
मुख्य बिंदु-
उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को होटल अथवा होम स्टे में कम से कम दो दिन का रिजर्वेशन कराना होगा। पर्यटकों को अपने साथ चार दिन की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी।
पर्यटक के पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो बार्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर पेड एंटीजन टेस्ट करवा सकता है।
बाहर से आने वाले ऐसे व्यक्ति जिसके पास चार दिन का कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होगा, उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा।
सात दिन से कम समय के लिए किसी जरूरी कार्य के लिए आने वाले व्यक्ति को क्वारंटीन की जरूरत नहीं।
सात दिन से अधिक समय के लिए आने पर 10 दिन सेल्फ क्वारंटीन रहना होगा।
सेना तथा अर्द्धसैनिकों के लिए 10 दिन संस्थागत क्वारंटीन।
केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री और न्यायाधीश व्क्वारंटीन नहीं होंगे।
राज्य सरकार के अधिकारी पांच दिन से अधिक की वापसी पर कोविड टेस्ट करवाएंगे।
पांच दिन से कम समय के लिए राज्य से बाहर जाने वाले अधिकारी वासप आने पर क्वारंटीन नहीं होंगे। पांच दिन से अधिक प्रवास से लौटने के बाद 10 दिन होम क्वारंटीन होना होगा।
विदेश से आने वाले व्यक्ति को केंद्र सरकार की गाइड लाइन का पालन करना होगा।
राज्य में आने वाले हर व्यक्ति को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा साथ ही आरोग्य सेतु भी डाउन लोड करना होगा।
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