कोरोना से 136 की मौत,3719 पॉजिटिव, शादी में RTPCR जरूरी

18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।

हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति ही जा पाएंगे

शादी समारोह में अधिकतम 20 लोग होंगे। और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य।

उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्त्तराखण्ड आने वालों को पास की अनिवार्यता नही लेकिन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। प्रदेश में सोमवार को कोरोना से 136 लोगों की मौत हुई। जबकि 3719 लोग पॉजिटिव हुए। राज्य में अभी तक 5034 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सोमवार को हेल्थ बुलेटिन काफी देर  रात 10 बजे के बाद जारी किया गया। सूत्रों के अनुसार गड़बड़ी मिलने पर कुछ आंकड़ों का दोबारा मिलान किया गया। राज्य में 25 मई की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गयी।

देहरादून।  राज्य के पांच पर्वतीय जिलों में पाजिटिविटी रेट 20 प्रतिशत से अधिक है। जबकि तीन मैदानी जिलों में पाजिटिविटी रेट (PR) 20 प्रतिशत से कम है।  देहरादून 15.7%,हरिद्वार 11.7 व यूएस नगर में 16.8 प्रतिशत है। नैनीताल जिले में काफी अधिक 32.7 प्रतिशत है।  इधर, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी व रुद्रप्रयाग में PR 20 प्रतिशत से अधिक है। यह आंकड़ा काफी चिंता का विषय बना हुआ है।

सोमवार को शासन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।

कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल

उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया गया।

18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।


शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।


बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई।
यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।

हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति ही जा पाएंगे। वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।

सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।


उधोगो के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।

देखें आदेश

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