गुरुवार को प्रदेश भर में 3998 संक्रमित मामले
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 23, 24 और 25 अप्रैल को बंद रहेंगे प्रदेशभर के कार्यालय
एकजुट कोशिशों से जीतेंगे कोविड से लङाई : मुख्यमंत्री तीरथ
आईएएस नीरज खैरवाल, विनोद सुमन व हरीश चंद्र सेमवाल को बनाया नोडल अधिकारी। देखें क्या मिली जिंम्मेदारी
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 23, 24 और 25 अप्रैल को बंद रहेंगे प्रदेशभर के कार्यालय
देहरादून। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी कार्यालय (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) 23, 24 और 25 अप्रैल को बंद रखे जाएंगे।
सचिव डा. पंकज कुमार पाण्डेय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन तीनों में सभी कार्यालयों कोे सेनिटाइज किया जाएगा।
कोविड-19 की रोकथाम को नई एसओपी जारी, देखें खास बातें
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु पूर्व में पारित आदेश संख्या 68 कतिपय बिन्दुओं को निम्नवत् पढ़ा जाये : / USDMA/792 (2020) दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के
4. उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-05 में राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य अवस्थित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेकनिक, आई.टी.आई. कोचिंग इंस्टीट्यूट, राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय भी बन्द रहेंगे। साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेंगे।
5. उक्त आदेश के संख्या 08 एवं 09 में राज्य सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों के आवागमन एवं होम आईसोलेशन हेतु उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun .uk.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
6. उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 07 में उल्लिखित उप बिन्दु संख्या (a) से (e) तक यथावत रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं को और सम्मिलित किया जाता है
1) होम डिलीवरी सेवाओं में लगे कार्मिकों को आवाजाही की छूट रहेगी। g) ऐसे छात्र-छात्रायें जो TOEFL/ IELTS अथवा अन्य किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं में प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, उन्हें आवागमन की छूट प्रदान की जायेगी। बशर्तें छात्र-छात्राओं को तद्सम्बन्धित परीक्षा का एडमिट कार्ड व आई.डी. प्रूफ अपने साथ रखना अनिवार्य होगा।
अपर मुख्य सचिव रतूड़ी ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने
नोडल अधिकारी बना तीन आईएएस को दी जिंम्मेदारी
प्रदेश में कोविड-19 की द्वितीय लहर पर प्रभावी रोकथाम हेतु तीन आईएएस अधिकारियों नीरज खैरवाल, विनोद सुमन व हरिश्चंद्र सेमवाल को नोडल अधिकारी बनाया गया।
डा. नीरज खैरवाल, सचिव (प्रभारी)
प्रदेश के समस्त आक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग
प्लान्टस में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। इन प्लान्टस में किसी भी दशा में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो।
विनोद कुमार सुमन, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन
प्रदेश के सभी नगर निकायों में सैनिटाईजेशन / सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करवायेंगे। प्रत्येक रविवार को नगर निकायों में व्यापक सैनिटाईजेशन कार्य किया जायेगा।
हरि चन्द्र सेमवाल, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन
प्रदेश में लौट रहे प्रवासियों हेतु | आवश्यकतानुसार ग्रामीण क्वारन्टीन सेन्टर / कोविड केयर सेन्टरों यथा पंचायत भवन या अन्य निर्धारित भवनों में आवश्यक साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।
उक्त के अतिरिक्त सचिव, गृह अपने स्तर से पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निम्नलिखित कार्यों हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे:
1. प्रदेश के समस्त सरकारी व निजी अस्तपालों / मेडिकल कॉलेजों में जहाँ कोविड 19 Scannr दृष्टिगत अत्यधिक भीड़ हो रही हैं, वहाँ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने तथा इसकी लगातार समीक्षा करेंगे।
2. बाजारों व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों में Covid Appropriate Behaviour का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु ।
3. प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश कर रहे यात्रियों / प्रवासियों आदि हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जारी एस. ओ. पी. का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु ।
4. होम आईसोलेशन व कोविड केयर सेन्टरों हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु । 5. उपरोक्त क्रमांक 01 से 04 हेतु तैनात नोडल अधिकारियों द्वारा डी.आई.जी. एस. डी.
आर.एफ से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही / प्रगति से प्रत्येक दिवस सचिव, आपदा प्रबंधन को अवगत कराया जायेगा ।
मानवाधिकार आयोग में व्यक्तिगत पेशी पर प्रतिबंध
कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग देहरादून में 22 अप्रैल से 31 मई, 2021 तक की अवधि में कोई भी पक्षकार आयोग के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकेगें।
आयोग के प्रशासनिक अधिकारी श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि इस अवधि में यदि किसी भी वादकारी को कोई भी दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत करना हो तो वे ई-मेल, फैक्स, पंजीकृत डाक इत्यादि के माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा आयोग कार्यालय भवन के भूतल पर स्थित रिसेप्शन काउण्टर पर उपलब्ध करा सकते हैं।
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