बाजार खुलने के समय को 7:00 से 10:00 के बजाए सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक
राशन और किराने की दुकानों हेतु आम जनता को 28 मई को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु आवाजाही में छूट रहेगी।
खास खबर-2021-22 सत्र में नहीं होंगे सालाना ट्रांसफर। निर्वाचन व प्रशासनिक कारणों को छोड़कर। link पर करें क्लिक
अविकल उत्त्तराखण्ड
उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ़्यू को आगामी 1 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार के शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में कोविड कर्फ़्यू को 1 जून तक बढ़ाया गया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि व्यापारियों की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री के साथ विमर्श के बाद बाजार खुलने के समय को 7:00 से 10:00 के बजाए सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। जिसमें पूर्व की भाँति आवश्यक सेवाओं दूध, मीट मछली, फल, सब्जी की दुकानें खोली जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि राशन और किराने की दुकानों हेतु आम जनता को 28 मई को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु आवाजाही में छूट रहेगी।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से कोविड का ग्राफ प्रदेश में कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपने स्तर से सरकार पूरी तरीके से इसकी रोकथाम में जुटी हुई है। उनियाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार के सबसे पहली प्राथमिकता है, लिहाजा भविष्य में कोरोना आंकड़ों में कमी आएगी तो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कोविड में ढील दी जा सकेगी।
इस साल नहीं होंगे तबादले
कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य में इस सत्र में ट्रांसफर नही होंगे। उत्त्तराखण्ड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश के 24 मई के आदेश के अनुसार 2021-22 में कोई तबादला नही होगा। निर्वाचन आचार संहिता एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर वार्षिक तबादला सत्र को शून्य घोषित किया गया है।
मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में अप्रत्यार्शित वृद्धि होने के दृष्टिगत राज्य के अधिकांश जिले कोविड कर्फ्यू की स्थिति में है। राज्य की आर्थिक गतिविधियां बन्द होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोविड- 19 महामारी घोषित है, ऐसी दशा में कार्मिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा आदि किये जाने पर संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहेगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि कार्मिक विभाग के 19.02.2021 के शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि जिन सेवाओं में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्रावधान लागू हैं, उन सेवाओं हेतु (निर्वाचन आचार संहिता एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर) वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2021-22 को शून्य किया जाता है। 19 फरवरी 2021 के आदेश के तहत वित्तीय दृष्टिकोण से प्रत्येक संवर्ग के 10 प्रतिशत अथवा चुनावी आचार संहिता के अनुरूप वांछित स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।
आदेश में यह भी कहा है कि स्थानान्तरण अधिनियम से आच्छादित किसी अधिकारी / कर्मचारी अथवा विभाग को किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुरूप धारा 27 के अन्तर्गत उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव स्थानान्तरण समिति के विचारार्थ कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराया जा सकता है।
Pls clik
बिग ब्रेकिंग-उत्त्तराखण्ड में 2021-22 का तबादला सत्र शून्य,मुख्य सचिव का आदेश
कोरोना से 53 डेथ, बैकलॉग की 18 डेथ, कुल 71 मौत, 3050 पॉजिटिव
Total Hits/users- 30,52,000
TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245