पति की मृत्यु के बाद बीमा लाभ से वंचित सीमा को मिला न्याय

डीएम के जन दर्शन में बैंक पर ₹17 लाख की आरसी जारी

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। सोमवार को आयोजित जन दर्शन में फरियादी सीमा गुप्ता अपनी पीड़ा लेकर पहुँचीं। सीमा के अनुसार, उनके पति की 15 मई 2024 को मृत्यु हो गई थी। उनके पति ने डीसीबी प्रा0 लि0 बैंक से ₹15.50 लाख का ऋण लिया था, जिसकी बीमा सुरक्षा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा की गई थी।

पति की मृत्यु के पश्चात सीमा को बैंक की ओर से बीमा राशि का लाभ नहीं दिया गया। न तो बैंक किश्त माफ कर रहा था, न ही बीमा कंपनी की ओर से कोई मदद मिली। एक वर्ष से न्याय के लिए भटक रही सीमा को किसी भी स्तर से राहत नहीं मिली।

प्रकरण डीएम डॉ. सविन बंसल के सामने जन दर्शन में प्रस्तुत किया गया। डीएम ने इसे गम्भीरता से लिया और डीसीबी प्रा0 लि0 बैंक प्रबंधक को तत्काल उपस्थित होने व मामले का समाधान करने के निर्देश दिए।

लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा सीमा के मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। न ही कोई ठोस कार्यवाही की गई। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित बैंक प्रबंधक के विरुद्ध ₹17,05,000 की वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने का निर्देश दिया।

जिला प्रशासन ने 9 जून को उक्त आरसी जारी करते हुए बैंक प्रबंधन को 16 जून तक पूरा भुगतान करने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं हुआ, तो संबंधित बैंक की सम्पत्ति एवं समस्त व्यवसाय को बाधित करने की कार्रवाई की जाएगी।

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