अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद् द्वारा आवास विकास कॉलोनी, शिवालिक नगर में अनधिकृत व्यवसायिक निर्माण कार्यों के विरुद्ध नियमानुसार सख़्त कार्यवाही की गई।
भूखंड सं. आर-81 (होटल प्रशांत ग्रैंड के समीप) पर पंकज चौहान द्वारा भूतल सहित दो तलों का व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त चौहान द्वारा ही समीप के एक अन्य भूखंड पर बेसमेंट के ऊपर पाँच तलों का अनधिकृत व्यवसायिक निर्माण कार्य भी किया जा रहा था। परिषद् द्वारा सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उन्हें नोटिस जारी कर निर्माण कार्य तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु उन्होंने आदेशों की निरंतर अवहेलना करते हुए निर्माण जारी रखा।

निर्देशों की अवहेलना पर तीन निर्माण सील, चेतावनी जारी
उक्त मामलों के अतिरिक्त, भूखंड सं. एच-25 पर विमल कुमार द्वारा भी भूतल पर व्यवसायिक निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे प्राधिकरण द्वारा सील कर दिया गया। उन्हें भी नोटिस देकर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने भी आदेशों का उल्लंघन किया।
निर्माण कार्य जारी रहने के कारण उपरोक्त तीनों अनधिकृत निर्माण स्थलों को परिषद् द्वारा मौके पर सील किया गया। साथ ही, निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि सील को किसी भी स्थिति में क्षतिग्रस्त न करें तथा भविष्य में केवल नियमानुसार स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही निर्माण करें।
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