…तो टल सकते हैं उत्त्तराखण्ड में विधानसभा चुनाव

हाईकोर्ट ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को नोटिस भेज मांगा जवाब। तीन जनवरी को होगी सुनवाई

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव स्थगित करने को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई

बाहरी राज्यों से आने वालों को 72 घण्टे पहले की RTPCR रिपोर्ट अनिवार्य, देखें DM आदेश

दून मेडिकल कालेज में कोरोना से एक की मौत, 38 नये मरीज, मास्क नहीं पहनने पर 62 लोगों का चालान

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। पीएम मोदी की 30 दिसंबर की हल्द्वानी रैली से ठीक पहले उत्त्तराखण्ड के विधानसभा चुनाव में कोरोना का खतरा बढ़ता देख हाईकोर्ट नैनीताल ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। चुनाव स्थगन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 3 जनवरी सुनवाई की डेट तय की है। इस डेट पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग स्थिति का आंकलन कर हाईकोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराएगा।


अधिवक्ता शिव भट्ट ने हाईकोर्ट में विभिन्न राजनीतिक दल कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की फोटो सहित एक जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि इन रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी आशंका है। रैलियों में कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन किया जा रहा है। कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रान कोविड के किसी भी अन्य वैरिएंट की तुलना में 300 प्रतिशत से अधिक तेजी से फैल रहा है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि चुनावी रैलियों से बचा जाए। याचिका में विधान सभा के चुनाव स्थगित करने के लिए केंद्रीय निर्वाचन चुनाव आयोग निर्देश देने की बात भी कही गई है।


हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में आज मामले की सुनवाई करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी।

दून में कोरोना से एक की मौत, 38 नये मामले

देहरादून में 62 लोगों का चालान


देहरादून । कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार के द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उपजिलाधिकारियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को जनपद में मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ताई से पालन करवाने हेतु दिए गए  निर्देशों के अनुपालन में आज जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन ना करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर चालान की कार्यवाही की गई । इसकी पुनरावृत्ति होने पर निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही किए जाने की भी चेतावनी दी गई।

बुधवार को नगर मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने आशारोड़ी चैक पोस्ट, आईएसबीटी पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान किए गए तथा बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करने के निर्देश दिए। नगर मजिस्ट्रेट ने आशारोड़ी चैक पोस्ट पर जनपद में प्रवेश करने वाले वाहनों को भी पुलिस की मदद से रोका गया तथा जिन लोगों द्वारा वाहनों में मास्क नहीं पहने थे, उनके चालान किए गए। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा नगर क्षेत्रान्र्तगत पुलिस के सभी क्षेत्राधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाते हुए मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में उपजिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र जुवांटा द्वारा पल्टन बाजार एवं एजीएम रेलवे विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाते हुए मास्क का प्रयोग एवं सामाजिक दूरी का पालन न करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान आशारोड़ी एवं आईएसबीटी पर 62 लोगों के चालान किए गए तथा मास्क एवं सामाजिक दूरी का परिपालन कराये जाने हेतु अभियान गतिमान है।

नगर मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान  ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सतर्कता बरतने एवं एसओपी का पालन कराये जाने हेतु कार्यवाही एवं अभियान निरंतर जारी रहेगा।

72 घण्टे पहले की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून ने अपनी आख्या दिनांकित 29.12.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि World Health Organization (WHO) ने कोविड-19 के New Variant B.1.1.529 Omicron को Variant of (Voc) घोषित किया है तथा जनपद देहरादून में ओभिकॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जीनोम सिकवैन्शिंग हेतु RTPCR Testing को बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में जनपद सीमाओं यथा-आशारोडी, कुल्हान, रायवाला, ISBT बस स्टेशन, जॉलीग्रान्ट एयरपोर्ट एव रेलवे स्टेशन पर Random sampling की जा रही है। फलस्वरूप बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड आने वाले सभी व्यक्तियो को अधिकतम 72 घंटे पूर्व कि RTPCR/True Nat/CBNAAT/RAT COVID Negative Test Report के उपरान्त ही जनपद में प्रवेश की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून की उपरोक्त आख्या / संस्तुति दिनांकित 29.12.2021 के आधार पर जन-सुरक्षाहित में बाहरी राज्यों से जनपद देहरादून आने वाले सभी व्यक्तियों को 72 घण्टे से पूर्व RTPCR/TrueNat/ CBNAAT/RAT COVID की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही इस जनपद की सीमा क्षेत्रान्तर्गत में प्रवेश की अनुमति अनुमन्य होगी।

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