Covid कर्फ्यू बढ़ेगा, पर्यटन स्थलों पर होगी सख्ती, DM के आदेश जारी

नैनीताल DM धीराज गर्ब्याल व DM टिहरी ईवा श्रीवास्तव के सख्त आदेश

नैनीताल, मसूरी व कैम्पटीफाल में पर्यटकों के लिए जारी हुए कड़े नियम

पर्यटक स्थलों से लौटाये जा रहे वाहन

कैम्प्टीफॉल से पहले चैकपोस्ट स्थापित किया जाय

एक हफ्ते और बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू, सिनेमा हाल और खेल गतिविधियां शुरू करने दी जा सकती छूट, पर्यटन स्थलों पर रहेगी सख्ती

अविकल उत्तराखण्ड


देहरादून। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की अवधि एक हफ्ते और बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 13 जुलाई को सुबह छह बजे समाप्त हो रहा है। जिस हिसाब से राज्य के पर्यटक स्थलों में भीड़ उमड़ रही है उसे देखते हुए कोविड curfew नियम कड़े किये जाने की उम्मीद है।


राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए आज बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, इस बार दुकानों को खोलने के समय को बढ़ाने के साथ ही सिनेमा हाल और खेल गतिविधियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू करने की छूट दी जा सकती है। जबकि, मसूरी, नैनीताल सहित राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को लेकर कुछ सख्ती भी की जा सकती है।

नैनीताल DM के सख्त आदेश

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 318 / USDMA/792(2020), दिनांक 07 जुलाई, 2021 के अन्तर्गत Covid Curfew के SOP/Guidelines में दिए गए निर्देशों के क्रम में राज्य के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों को Covid Appropriate Behaviour का अनुपालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के दृष्टिगत नैनीताल नगर में केवल उन्हीं पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन व अधिकतम 72 घंटे पूर्व का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट एवम् होटल में की गयी बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा। जिन पर्यटकों द्वारा उपरोक्तानुसार ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, कॉविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट एवम् बुकिंग का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उन्हें नैनीताल नगर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

अतः उक्त आदेश दिनाँक 09-07-2021 से दिनाँक 12-07-2021 की प्रातः 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवम् भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

(इवा अशीष श्रीवास्तव) जिला अधिकारी टिहरी गढवाल के आदेश

मुख्य सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून के पत्र संख्या 290 / USDMA/ 792 (2020) दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 कर्फ्यू दिनांक 06.07.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक-13.07.2021 प्रातः 06:00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों के साथ बढ़ाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है, जो जनपद टिहरी गढ़वाल में भी यथावत लागू किया गया है। तहसील धनोल्टी के कैम्पटीफॉल पर्यटक स्थल पर पर्यटकों हेतु निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमति दी जाती हैं:

1 कैम्प्टीफॉल से पहले चैकपोस्ट स्थापित किया जाय।

चैकपोस्ट पर कोविड-19 के निर्देशों के क्रम में चैकिंग की जाय। कैम्प्टीफॉल Waterfall pool में 50 से अधिक पर्यटकों को अनुमति न दी जाय। आधे घण्टे के अन्तराल में उक्त व्यक्तियों के वापस आने के पश्चात अन्य 50 पर्यटकों को प्रवेश करने की Waterfall pool में प्रवेश करने की अनुमति दी जाय। इस हेतु कैम्प्टीफाल क्षेत्र में हुटर की व्यवस्था की जाय। 3

2

उक्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किये जाने हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम गठित कर उक्तानुसार अनुपालन किया जाय यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Pls clik

आपदा-भारी बारिश, मकान ढहने से तीन की मौत

Total Hits/users- 30,52,000

TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *