दून- हल्द्वानी-कोटद्वार में कोरोना कर्फ्यू, बाजार 5 बजे तक खुलेंगे, Dm आर्डर

पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।

अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 व सामाजिक आयोजन में 50 लोग शामिल

होटलों व स्वीट शॉप से होम डिलीवरी जारी रहेगी

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। कोविड-19 संक्रमण में हो रही निरन्तर वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव, नैनीताल डीएम धीराज गर्ब्याल व पौड़ी डीएम विजय जोगदंड ने क्रमशः नगर निगम देहरादून, नगर निगम ऋषिकेश, छावनी परिषद गढीकैन्ट, क्लेमेंन्टाउन, नगर निगम कोटद्वार, नगर पंचायत लक्ष्मणझूला, नगर निगम हल्द्वानी, नगर पालिका रामनगर और नगर पंचायत लालकुआं में 26 अप्रैल की सांय 7 बजे से 3 मई प्रातः 5 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

DM dehradun curfew order

इस  दौरान फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बैकरी, अंडा, मीट. मछली वैध यलाईसेंसधारीद्ध की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें अपरान्ह 4बजे तक ही खुली रहेंगी। पैट्रोल पम्प व गैस आूपर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रह सकेंगी।

आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, टेªन तथा बस यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और सम्बन्धित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हाॅल/सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोह से संबधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे।

सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों को तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होमडिलिवरी की छूट रहेगी। शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही हो सकेंगे। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय यआवश्यक सेवा के कार्यालय को छोड़करद्ध बंद रहेंगे। मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। सार्वजनिक वाहनों यथा बसए टैक्सीए टैम्पोए थ्रीव्हीलरए विक्रम आदि का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। 

DM नैनीताल curfew order

इसके अलावा कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक अवागमन में छूट होगी। पोस्ट आॅफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। 26 अप्रैल को बाजार सांय 5 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 7 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कफ्र्यू लागू रहेगा।

जिला देहरादून में कर्फ्यू नियम

देहरादून।
1 –  26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्रार्न्तगत पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। लेकिन बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे।  सांय 07 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

यह दुकानें सिर्फ 4 बजे तक खुलेंगी

कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 4 बजे तक ही खुली रह सकेगी।

3- पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी। → आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।

4- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

शादी में सिर्फ 50 लोगों को अनुमति

→ शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित
नही हो सकेंगे ।

सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

→ औद्योगिक इकाईयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने जाने की छूट होगी।

→ रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी ।

→ शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

मालवाहक वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। → वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

→ कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

– पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।

डीएम पौड़ी का आदेश-कोटद्वार नगर निगम व जौंक नगर पंचायत स्वर्गाश्रम में कर्फ्यू

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डीएम को विवेकानुसार कोविड कर्फ्यू लगाने की पूरी छूट

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