राशन की दुकान सिर्फ गुरुवार-शनिवार खुलेंगी, 10 मई की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाया

निरंजनपुर सब्जी मंडी में प्रवेश नही कर पाएंगे आम नागरिक। निर्माण कार्य से जुड़ी दुकान भी गुरुवार-शनिवार खुलेंगी

डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव के आदेश में कहा गया है कि देहरादून में कोरोना कर्फ्यू 10 मई को प्रातः 05 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू सम्पूर्ण जनपद क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी रहेगा।

1- कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नलिखित पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा : → सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।

2-

देहरादून स्थित निरंजनपुर थोक मण्डी में आम जन मानस का प्रवेश वर्जित रहेगा। निम्नलिखित सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनों को ही निम्नवत सशर्त छूट होगी:

फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे तथा पशुचारे से सम्बन्धित दुकाने मध्यान्ह 12 खुली रह सकेगी ।

राशन, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी । निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।

पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।

हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन (घर से स्टेशन तथा स्टेशन से घर में छूट होगी। शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।

निर्माण कार्य चलते रहेगे और इनसे जुड़े कार्मिको, मजदूरो तथा वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।

शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे। मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।

वास्तविक रूप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियो तथा उनके वाहनो को आवागमन छूट कोविड–19 की जॉच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी शासकीय / अशासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस तथा बैकिंग सेवाऐं, वित्तीय संस्थान एंव

बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे और सम्बन्धित कार्मिकों को मय वाहन के उनके पहचान पत्र अथवा सम्बन्धित

कार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।

आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक वाहनों तथा निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों एवं औद्योगिक इकाईयो के कार्मिको व उनके वाहनो को आवगमन में छूट है। इसलिए इनसे सम्बन्धित कार्मिकों व वाहनों को नहीं रोका जायेगा।

अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।

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