हरिद्वार में कर्फ्यू, 18 प्लस रजिस्ट्रेशन 28 से, देखें कोविड फोन डायरेक्टरी

महाकुम्भ का समापन होते ही हरिद्वार समेत अन्य कई।इलाकों में 3 मई तक कर्फ्यू, देखें डीएम आर्डर

Link for registration of 18+ population
selfregistration.cowin.gov.in

:  सी० रविशंकर जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद हरिद्वार के नगरीय / ग्रामीण बाजार क्षेत्रो में 28 अप्रैल से 3 मई तक कर्फ्यू लगा दिया।

28 अप्रैल से 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक जनपद हरिद्वार के नगरीय / बाजार क्षेत्र यथा नगर निगम, हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र, नगर पालिका परिषद् शिवालिक नगर निगम रुडकी का सम्पूर्ण क्षेत्र, कन्टोनमेन्ट बोर्ड (छावनी परिषद्) नगर पंचायत पिरान कलियर, नगर पालिका परिषद् मंगलौर, नगर पंचायत लक्सर, नगर पंचायत भगवानपुर नगर पंचायत झबरेडा, तथा नगर पंचायत लण्डौरा व तहसील लक्सर में ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुल्तानपुर, गोरधनपुर, खानपुर, रायसी भिक्कमपुर तहसील हरिद्वार में ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत बहादराबाद बाजार रावली महदूद बाजार व रोशनाबाद बाजार तथा तहसील रुडकी में ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत, नारसन बाजार क्षेत्र में पूर्णत: कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

2- उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत् सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी:

> फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें राशन / पर्चून की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ले की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी।

> चिकित्सालयों तथा मेडिकल की दुकाने 24 घण्टे खोलने हेतु छूट प्रदान की जाती है। > पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति पूरे समय खुली रहेगी।

> आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।

> हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी। > शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

> सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों का आवागमन में छूट रहेगी।

> औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहनों व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी। > जिन होटल/रेस्टोरेन्टों द्वारा खाने की होम डिलीवरी कि जाती है, उन्हें खाने की होम डिलीवरी किये जाने कि अनुमति प्रदान जाती है, किन्तु ऐसे होटल / रेस्टोरेन्टों में यात्रियों को बैठाकर खाना खिलाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

> अपर रोड हरिद्वार में स्थित खाने के रेस्टोरेन्ट तत्सम्बन्धी एस०ओ०पी० के अनुपालन के साथ खोले जाने की छूट प्रदान की जाती हैं।

> शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे व अस्थि विसर्जन हेतु मात्र 05 लोग ही सम्मलित हो सकेंगे।

> केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

> मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।

● वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियो के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

> पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।

> दूरसंचार सेवाएं और इंटरनेट सेवाएं आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत होने के Intra/Inter District में आवगमन हेतु छूट प्रदान की जाती है।

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